Meerut News: मेरठ जनपद में 15 नवम्बर तक धारा-144 लागू, जानें क्या है बड़ी वजह

Meerut News: उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के. बालाजी ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिया है।

Sushil Kumar
Report Sushil KumarPublished By Shashi kant gautam
Published on: 23 Sep 2021 2:50 PM GMT (Updated on: 23 Sep 2021 3:19 PM GMT)
Section-144 implemented in Meerut district till November 15, know what is the big reason
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मेरठ जनपद में 15 नवम्बर तक धारा-144 लागू

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद (Meerut District) में 15 नवंबर तक धारा 144 लागू (Section 144 enforced) कर दी गई है । जिला मजिस्ट्रेट के. बालाजी (District Magistrate K. Balaji) ने आज बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनज़र तथा आने वाले महीनों में महात्मा गांधी जयंती, महानवमी, दशहरा, ईद-ए-मिलाद,बारावफात, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज आदि के चलते धारा 144 ज़रूरी है।

इन पर्वों के अलावा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएं तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएँ होने वाली हैं। अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 22 सितम्बर, 2021 की प्रातः 06 बजे से प्रभावी होकर 15 नवम्बर , 2021 की मध्यरात्रि तक जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी। इसमें महिला थाना भी शामिल है।

25 सितम्बर को मनाया जायेगा गरीब कल्याण दिवस

जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 25 सितम्बर, 2021 को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया जायेगा। गरीब कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना में कार्यरत आंगनबाडी कार्यकत्रियो की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये गर्भवती महिलाओ की गोद भराई कार्यक्रम किये जायेंगे।

इसके अलावा 06 माह तक के बच्चों का अन्न प्राशन व 11-14 वर्ष की किशोरियों को पोषण पोटली का वितरण भी होगा। पोषण से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता तथा पोषण व स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे। इस संबंध में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है।

क्या है धारा 144 और कौन करता है लागू

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए लगायी जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर, फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है।

बता दें कि किसी भी जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है।

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