TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Muzaffarnagar News: भाजपा विधायक और मंत्री को कोर्ट से मिली राहत

इलाहाबाद एम पी एम एल ए कोर्ट से मुज़फ्फरनगर न्यायलय में केस वापसी के बाद 2007 2013 के मामलो में जनप्रतिनिधियों के NBW जारी..

Amit Kaliyan
Report Amit KaliyanPublished By Deepak Raj
Published on: 26 Aug 2021 11:51 PM IST (Updated on: 26 Aug 2021 11:52 PM IST)
BJP leader in court premises
X
अदालत के द्वारा बरी किए गए भाजपा नेता

Muzaffarnagar News: इलाहाबाद एम पी एम एल ए कोर्ट से मुज़फ्फरनगर न्यायलय में केस वापसी के बाद 2007 2013 के मामलो में जनप्रतिनिधियों के NBW जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक,मंत्री और भाजपा नेताओं ने अपर जनपद न्यायधीश चतुर्थ के यंहा पहुंचे। जहां बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक,खतौली विधायक विक्रम सैनी,उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकाश मंत्री कपिलदेव अग्रवाल,पूर्व विधायक अशोक कंशल,भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और भाजपा कार्यकर्त्ता मुज़फ्फरनगर कोर्ट पहुंचे थे। जिसमे मंत्री कपिलदेव अग्रवाल तीन मामलो में वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए कोर्ट ने 20 /20 हजार दो जमानती दाखिल करने पर मंत्री रिकॉल कर दिया।

अदालत परिसर में भाजपा नेता


पिछले गत वर्षों के दौरान सपा और बसपा सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओ द्वारा तत्कालीन सरकार के खिलाफ किये गए धरना परदर्शन व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के तीन अलग अलग मामलों में कोर्ट से वारेंट जारी होने के बाद आज प्रदेश के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल व दूसरे आरोपी कार्येकर्ता विशेष अदालत में पेश हुए और वारंट वापस लिए जाने और ज़मानत स्वीकार किए जाने की अलग अलग तीन मामलों में याचिकाएं दाखिल की गईं। विशेष अदालत के जज गोपाल उपाध्ये ने ज़मानत स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि 20 20 हज़ार के दो-दो ज़ामिन दाखिल किए जाने के बाद कपिलदेव अग्रवाल को रिहा किया जाए।

एक निषेधाज्ञा के उलघन के मामले में कोर्ट ने मंत्री कपिल अग्रवाल के विरुद्ध आरोप तय किए और अग्रिम सुनवाई के लिए 8 सिंतबर नियत की अलनूर मीट फैक्ट्री के बाहर परदर्शन करने के मामले में भाजपा विधायक उमेश मालिक वारेंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए और ज़मानत दाखिल की कोर्ट ने अदालत में पेश होने के कारण वारंट जारी किया हुआ था। आज कई भाजपा बड़े नेताओं कपिल अग्रवाल उमेश मालिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल आदि के कोर्ट में पेश होने पेर कचहरी में गहमागहमी का माहौल बना रहा। भाजपा विधायक और मंत्री को न्यायधीश के आदेश का लगभग 7 घंटे कोर्ट में बैठकर इंतजार करना पड़ा। भाजपा के दोनों विधायक और मंत्री सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट पहुंचे थे और शाम पांच बजे बहार आये।

कपिलदेव अग्रवाल (कौशल विकाश मंत्री )भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्त्ता,बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक जी,खतौली विधायक विक्रम सैनी जी पूर्व विधायक अशोक कंशल जी,भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी हम सभी सपा और बसपा सरकार में किसी प्रकार की मांग करते हुए जब हमने अंदोलन किये तो हम पर फर्जी मुक़दमे लगा दिए गए थे वे मुक़दमे अभी तक विचारधीन है। आज माननीय मुज़फ्फरनगर न्यायलय द्वारा हमें उन मुकदमो में जमानत दे दी गयी है। कुछ केस रिकॉल हुए है। ये सभी मामले 2006 ,2007,2012 ,2017 और 2016 के तीन मुक़दमे थे,आज इस मामले में 15 लोगो के नाम थे इस लिए कोर्ट में थोड़ा विलम्ब हुआ है।

उमेश मलिक (बुढ़ाना विधायक ) हम पर रेलवे का एक मुकदमा लगा था कुछ और भी मामले थे इस लिए हम सभी के वारंट निकले हुए थे इस लिए आज हम सभी ने उस मामले में अपनी जमानत कराइ है। और 2013 में वर्तमान सरकार ने हम पर फर्जी मुक़दमे लगाए थे वो मामले इलाहबाद कोर्ट में चल रहे थे फिर वापस मुज़फ्फरनगर कोर्ट में आ गए जिनके NBW वारंट निकले हुए थे उन सभी मुकदमो में भी हम कोर्ट में पेश हुए और सभी ने अपनी जमानत कराई और रिकॉल कराई। आज कुल मेरे व्यक्तिगत चार मुकदमे थे उनमे से तीन 2013 फर्जी मुक़दमे थे और एक मुकदमा 2005 रेलवे का था। 2013 में थाना सिखेड़ा में मुकदमा हुआ था और एक कचहरी में मुकदमा हुआ था।

विक्रम सैनी (खतौली विधायक ) आज 2013 के एक मामले में थाना सिखेड़ा क्षेत्र में एक गाड़ी में आग लगा दी थी उसमे मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था दूसरा 2007 में कवाल में मेरा गांव ही असलम से झगा दो गया था असलम ने मेरे खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराया था। असलम से मेरा फैसला हो गया है आज माननीय कोर्ट ने मुझे उस मामले में बरी कर दिया है।

राजीव शर्मा (डी जी सी ) आज माननीय मंत्री जी कपिलदेव अग्रवाल जी को दो मामलो में क्राइम नंबर 278 और क्राइम नंबर 208 दोनों मामलो में जमानत अर्जी लगायी गयी थी शासन की और से प्रबल पैरवी की गयी उमेश मलिक जी का एक मामला था क्राइम नंबर 108 और 118 उसमे भी जमानत अर्जी लगायी गयी थी 2017 से जुड़े चुनाव के भी मामले थे। माननीय न्यालय कोर्ट नंबर 4 ने सभी को जमानत दी है।



\
Deepak Raj

Deepak Raj

Next Story