पतंजलि कंपनी को अथॉरिटी ने आवंटित की जमीन, लेकिन पेड़ किसने काटे ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद व पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरटी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि

Anoop Ojha
Published on: 14 Nov 2017 3:09 PM GMT
पतंजलि कंपनी को अथॉरिटी ने आवंटित की जमीन, लेकिन पेड़ किसने काटे ?
X

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद व पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरटी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कंपनी को 113.20 एकड़ जमीन सेक्टर 24 व 24 ए में आवंटित की गयी है। जिसमें याची की जमीन शामिल नहीं है।

दोनों ने याची की जमीन पर खड़े छह हजार पेड़ों को किसने काटा, के बाबत कोई जानकारी नहीं दी। पतंजलि कंपनी की तरफ से कहा गया कि याची ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया जिससे स्पष्ट हो कि विपक्षी कंपनी ने पेड़ काटे हैं।

यह भी पढ़ें...HC: पतंजलि आयुर्वेद कं. के लिए पेड़ काटने मामले में DM ने दाखिल किया हलफनामा

कोर्ट ने याची को अथॉरटी व कंपनी के जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल तथा जस्टिस अजय भनोट की खण्डपीठ ने औसाफ की याचिका पर दिया है। याचिका पर एडवोकेट प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की।

यह भी पढ़ें...पतंजलि च्वनप्राश के विज्ञापन पर रोक, साबुन और फूड पार्क पर पहले से ही रोक

पतंजलि कंपनी की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आवंटित जमीन पर एक हजार करोड़ खर्च होने हैं। 25 नवम्बर 2016 को 430 एकड़ जमीन कंपनी को दी गयी।

यह भी पढ़ें...RTI में खुलासे से रामदेव को झटका, पतंजलि के 40 फीसदी उत्पाद लैब टेस्ट में फेल

जिसमें से 130 एकड़ पतंजलि आयुर्वेद को तथा 300 एकड़ जमीन पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क नोएडा के नाम आवंटित की गयी है। याचीगण को प्लाट संख्या 828(क) पट्टे पर दी है। छह हेक्टेयर इस जमीन पर याची ने पेड़ लगाया था, जिसे बुल्डोजर लगाकर उखाड़ दिया गया।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story