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पतंजलि कंपनी को अथॉरिटी ने आवंटित की जमीन, लेकिन पेड़ किसने काटे ?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद व पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरटी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद व पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरटी ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कंपनी को 113.20 एकड़ जमीन सेक्टर 24 व 24 ए में आवंटित की गयी है। जिसमें याची की जमीन शामिल नहीं है।
दोनों ने याची की जमीन पर खड़े छह हजार पेड़ों को किसने काटा, के बाबत कोई जानकारी नहीं दी। पतंजलि कंपनी की तरफ से कहा गया कि याची ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया जिससे स्पष्ट हो कि विपक्षी कंपनी ने पेड़ काटे हैं।
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कोर्ट ने याची को अथॉरटी व कंपनी के जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल तथा जस्टिस अजय भनोट की खण्डपीठ ने औसाफ की याचिका पर दिया है। याचिका पर एडवोकेट प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की।
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पतंजलि कंपनी की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आवंटित जमीन पर एक हजार करोड़ खर्च होने हैं। 25 नवम्बर 2016 को 430 एकड़ जमीन कंपनी को दी गयी।
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जिसमें से 130 एकड़ पतंजलि आयुर्वेद को तथा 300 एकड़ जमीन पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क नोएडा के नाम आवंटित की गयी है। याचीगण को प्लाट संख्या 828(क) पट्टे पर दी है। छह हेक्टेयर इस जमीन पर याची ने पेड़ लगाया था, जिसे बुल्डोजर लगाकर उखाड़ दिया गया।