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ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती के खिलाफ याचिका, आयोग से जवाब-तलब
भर्ती में 25 फीसदी अधिक अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था की गयी और प्रतीक्षा सूची तैयार न करने का फैसला लिया गया। 3133 पद विज्ञापित हुए। 5 जून 16 को लिखित परीक्षा हुई। 2947 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया। कई लोगां ने ज्वाइन नहीं किया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारियां की भर्ती की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने शिवाकांत पांडेय व 3 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी ने बहस की।
याची का कहना है कि भर्ती में 25 फीसदी अधिक अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था की गयी और प्रतीक्षा सूची तैयार न करने का फैसला लिया गया। 3133 पद विज्ञापित हुए। 5 जून 16 को लिखित परीक्षा हुई। 2947 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया। कई लोगां ने ज्वाइन नहीं किया।
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पद खाली रह गए। 25 फीसदी अधिक लोगां का चयन भी नहीं किया गया। कट आफ मार्क की मेरिट से ठीक नीचे के याचियों का चयन हो सकता है किंतु मनमाने तौर पर उनकी उपेक्षा की जा रही है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
पूर्व विधायक के भाई व बेटों की रासुका में निरूद्धि रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक के भाई व बेटे आदिल व आसिफ की रासुका में निरुद्धि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और अन्य केस में वांछित न होने की दशा में तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति मंजुरानी चौहान की खण्डपीठ ने आसिफ व आदिल की निरुद्धि की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डी.एस. मिश्र ने बहस की।
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मार्च 19 में मुरादनगर थाने में 22 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मुस्लिम समुदाय के दो समुदायों के बीच पथराव व गोली चलाने के आरोप लगे। इस बलवे के आधार पर दोनों याचियों पर रासुका लगायी गयी। याची अधिवक्ता का कहना था कि बलबे में कोई घायल नहीं हुआ है और याचियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही डीएम गाजियाबाद के आदेश में अपराध की पुनरावृत्ति करने की संतुष्टि का आधार स्पष्ट नहीं है। याचीगण डासना जेल में बन्द है।