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बुलंदशहर दंगे के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर दंगे के 5 आरोपियों को गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहीद आरा मुनिस व न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रवि साहिनी व छह अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर दंगे के 5 आरोपियों को गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहीद आरा मुनिस व न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रवि साहिनी व छह अन्य की याचिका पर दिया है।
बहस के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ए के संड ने बताया कि याची चमन व देवेन्द्र पुलिस द्वारा चार दिसंबर को गिरफतार किए जा चुके है। साथ ही याची रवि उपेन्द्र राघव व राजकुमार के विरूद्ध गैरजमानती वारंट व कूर्की की कार्यवाही जारी की गई है।
जबकि याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की व निष्पक्ष विवेचना किए जाने की मांग की गई है। याचिका में सही तथ्य नहीं दिए गए है। न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि तीन दिसंबर को गोकशी की घटना के बाद हुए दंगे में एक इंसपेक्टर व सुमित नामक व्यक्ति की मौत हुई थी।
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