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बिना विज्ञापन महिला कांस्टेबलों की तैनाती पर पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगा जवाब
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में बिना विज्ञापन प्रकाशित किए समायोजित 856 महिला कांस्टेबलों की तैनाती पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। अतुल कुमार और अन्य की याचिका पर इस मामले की सुनवाई जस्टिस संगीता चंद्रा कर रही हैं।
साल 2009 की 35000 कांस्टेबल भर्ती में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत इन कांस्टेबल का चयन कर लिया गया था जो कि तय कोटे से अधिक था।
1890 पदों पर ही चयन करना था और ज्यादा पदों पर चयन कर लिया गया। हाई कोर्ट के आदेश से इनको बाहर कर दिया गया। बाद में इन सभी को बिना विज्ञापन वाले पदों पर समायोजित कर दिया गया।
याची का कहना था कि यदि पद विज्ञापित किए जाते, तो याचीगण को भी चयन में शामिल होने का मौका मिलता। ऐसा करना अनुच्छेद 16 के तहत नागरिकों को मिले वैधानिक अधिकारों का हनन है। मामले की सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
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