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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं

Allahabad High Court: अदालत ने कहा हालांकि, मध्यम वर्गीय समाज में शराब पीना अभी भी वर्जित है और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड पर कोई दलील नहीं है जो यह दिखाए कि शराब पीने से पति/अपीलकर्ता के साथ क्रूरता कैसे हुई।

Ramkrishna Vajpei
Published on: 16 Jan 2025 9:41 AM IST
Allahabad High Court-  Rule decision of Wife drinking alcohol is not cruelty
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Allahabad High Court- Rule decision of Wife drinking alcohol is not cruelty ( Pic- Social- Media)

Allahabad High Court: हाईकोर्ट ने परित्याग के आधार पर तलाक का आदेश देते हुए कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी शराब पीती है, क्रूरता नहीं माना जा सकता, जब तक कि शराब पीने के बाद असभ्य व्यवहार न किया जाए।

पीठ ने कहा- शराब पीना अपने आप में क्रूरता नहीं मानी जाता, अगर उसके बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न किया जाए। अदालत ने कहा हालांकि, मध्यम वर्गीय समाज में शराब पीना अभी भी वर्जित है और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड पर कोई दलील नहीं है जो यह दिखाए कि शराब पीने से पति/अपीलकर्ता के साथ क्रूरता कैसे हुई।

दोनों पक्षों के बीच विवाह 2015 में संपन्न हुआ था। उसके बाद, पत्नी के व्यवहार में भारी बदलाव आया। अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता को उसके माता-पिता को छोड़कर कोलकाता जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिस पर वह सहमत नहीं हुआ। आखिरकार, पत्नी अपने नाबालिग बेटे के साथ कोलकाता चली गई और पति के अनुरोध के बावजूद वापस लौटने से इनकार कर दिया।अपीलकर्ता-पति ने लखनऊ में तलाक की याचिका दायर की थी। चूंकि पत्नी पेश नहीं हुई, इसलिए अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की और इस आधार पर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया कि पत्नी द्वारा क्रूरता साबित नहीं हुई। यह भी माना गया कि परित्याग साबित नहीं हुआ क्योंकि ऐसा मामला नहीं था जहां पत्नी काम के लिए 2 साल से अधिक समय तक अलग रही हो।

अपीलकर्ता ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। चूंकि न्यायालय द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद पत्नी उपस्थित नहीं हुई, इसलिए न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की।उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि यह देखते हुए कि क्रूरता साबित करने का भार वादी/अपीलकर्ता पर है, न्यायालय ने माना कि पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन दिखाने के लिए कोई विशेष घटना नहीं कही गई, जिससे क्रूरता की बात सामने आए।

यह माना गया कि शराब पीने के आरोप मात्र क्रूरता नहीं माने जा सकते, जब तक कि इसके बाद कुछ खास व्यवहार न किए जाएं। यह देखा गया कि गर्भावस्था के दौरान शराब पीने के आरोप साबित नहीं हुए क्योंकि बच्चे में कमज़ोरी या अन्य चिकित्सा संबंधी बीमारियों के कोई लक्षण नहीं दिखे।फिर भी यह माना गया कि अपीलकर्ता-पति क्रूरता के आधार पर तलाक के आदेश का हकदार है।

पत्नी द्वारा परित्याग की दलील के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने पति की पूरी तरह से और जानबूझकर उपेक्षा की है, जिससे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत "परित्याग" माना जाता है। पारिवारिक न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी समन और नोटिस की सेवा को नजरअंदाज करने में पत्नी के आचरण को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच विवाह सुधार से परे है। न्यायालय ने तलाक की याचिका को खारिज करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और पत्नी द्वारा परित्याग के आधार पर तलाक को मंजूरी दे दी।



Shalini Rai

Shalini Rai

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