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UP News: अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सांसदी नहीं होगी बहाल, जानें अब क्या बचा विकल्प?

Afzal Ansari News: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था।

Aman Kumar Singh
Published on: 24 July 2023 10:46 AM GMT (Updated on: 24 July 2023 11:01 AM GMT)
UP News: अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सांसदी नहीं होगी बहाल, जानें अब क्या बचा विकल्प?
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अफजाल अंसारी (Social Media)

Afzal Ansari News: गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सोमवार (24 जुलाई) को पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया।

अफज़ाल अंसारी ने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बता दें, हाईकोर्ट यदि अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। लेकिन, अब उनके पास क्या विकल्प हैं, चलिए जानते हैं।

अफजाल के पास बस ये विकल्प
माफिया मुख़्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari News) की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की उम्मीदें अब खत्म होती नजर आ रही हैं। मगर, अभी अफजाल अंसारी के पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है। फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दे दिया है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी सहित अन्य आधार पर पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है। गैंगस्टर केस में गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court of Ghazipur) ने अफजाल अंसारी को इसी वर्ष 29 अप्रैल को दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था। उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए थे।
....मगर सजा पर रोक से इंकार

बता दें, अफजाल अंसारी ने लोकसभा सदस्यता बचाए रखने के लिए सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को अफजाल को जमानत तो दे दी, मगर उनकी सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया।
जानें क्या है मामला?

जस्टिस राजवीर सिंह (Justice Rajveer Singh) की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई अफजाल के खिलाफ वर्ष 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस (Krishnanand Rai Murder Case) के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। हालांकि, कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल सहित अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं।

Aman Kumar Singh

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