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Irfan Solanki Bail: इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सजा पर नहीं लगी रोक
Irfan Solanki Bail: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरूवार को आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है।
Irfan Solanki Bail: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिल गयी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीसामऊ में उपचुनाव से पहले गुरूवार को आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर यह आदेश दिया। यहीं नहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की भी अपील को भी खारिज कर दिया है।
कानपुर जनपद के जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली फातिमा के मकान में आगजनी करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सात जून 2024 को कानपुर की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया था और सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट से सात साल की सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली गयी थी।
कानपुर की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ इरफान सोलंकी की ओर से दायर मौजूदा अपील में जमानत और सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। वहीं यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। कोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगायी है। जिसके चलते सोलंकी की विधायकी फिलहाल बहाल नहीं हो सकेगी।
विदित हो कि इरफान सोलंकी कानपुर क्षेत्र के सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। लेकिन कोर्ट से सात साल की सजा होने के बाद सोलंकी की विधायकी चली गयी और सीसामऊ विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गयी। सीसामऊ विधानसभा सीट के रिक्त होने के बाद 20 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार घोषित किया है।