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Prayagraj News: अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर, गैंगस्टर मामले में सजा पर फिलहाल रोक नहीं
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन उनको जमानत दे दी गई है।
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता गाजीपुर के पूर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। जिसके चलते उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। लेकिन अन्य मामलों में जमानत न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। पूर्व सांसद ने जिला अदालत के फैसले को अपील दाखिल कर चुनौती दी थी।
चार साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है। हालांकि 4 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। लेकिन गैंगस्टर के जिस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, इस मामले में फिलहाल उनको जमानत पर कोर्ट ने रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है।
गाजीपुर में कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है
बता दें कि 28 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाते हुए 1 लाख का हर्जाना लगाया था। इस मामले में सजा के चलते अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था। मौजूदा समय में अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में बंद है। गाजीपुर अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दाखिल करते हुए जमानत पर रिहा करने और सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद 12 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपना आदेश पारित किया है। जिसमें अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अफजाल अंसारी के वकीलों का कहना है कि इस मामले में जिस मामले में उनको 4 साल की सजा हुई है, वह पूरी तरह से आधारहीन है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल का चुनौती देंगे। गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी समेत कई अन्य के खिलाफ गाजीपुर में कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय तक चले ट्रायल के बाद 28 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा मिलने के चलते अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। अफजाल अंसारी गाजीपुर की जेल में बंद है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।