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प्रमुख सचिव गृह ने हाईकोर्ट को दी उपलोकायुक्त के चयन प्रक्रिया की जानकारी

आवेदन करने वालों में 6 हाईकोर्ट के पूर्व और कार्यरत जज, 9 आईएएस अधिकारी, 3पीसीएस अधिकारी, 43 जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारी, 2 आईपीएस अधिकारी, 9 अपर जिला जज एवं 28 अन्य शामिल थे। उपलोकायुक्त पद के लिए कुल 100 आवेदन आए थे।

zafar
Published on: 8 Sep 2016 2:41 PM GMT
प्रमुख सचिव गृह ने हाईकोर्ट को दी उपलोकायुक्त के चयन प्रक्रिया की जानकारी
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इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, देवाशीष पंडा ने गुरुवार को प्रदेश के उपलोकायुक्त पद पर शंभू यादव के चयन प्रक्रिया की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखी। इस सिलसिले में एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी।

सरकार ने दी जानकारी

-प्रमुख सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 फरवरी 16 को उपलोकायुक्त चयन का विज्ञापन दिया था। इसके आवेदन 18 मार्च तक स्वीकार किये गए थे।

-मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि उपलोकायुक्त पद के लिए कुल 100 आवेदन आए थे।

-इनमें 6 हाईकोर्ट के पूर्व और कार्यरत जज, 9 आईएएस अधिकारी, 3पीसीएस अधिकारी, 43 जिला न्यायाधीश व अन्य न्यायिक अधिकारी, 2 आईपीएस अधिकारी, 9 अपर जिला जज एवं 28 अन्य शामिल थे।

-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी गठित की गयी। प्रमुख सचिव नियुक्ति व प्रमुख सचिव विजिलेंस इसके सदस्य थे।

-25फरवरी को कमेटी गठित हुई जिसने 30 मई और 7 जून को बैठक की। मुख्यमंत्री और लोकायुक्त ने 14 जुलाई व 20 जुलाई को बैठक की।

-लोकायुक्त को सहयोग देने में उपर्युक्त अधिकारी शंभू यादव का चयन किया गया तथा 4 अगस्त 16 को राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलायी।

-राज्य सरकार द्वारा दाखिल संक्षिप्त हलफनामे पर कोर्ट ने याची को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 6 अक्टूबर नियत की है।

(फोटो साभार:डीएनएइंडिया)

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