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टीजीटी टीचर के लिए आई ये बड़ी खबर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 के टीजीटी संस्कृत में चयनित अध्यापिका बस्ती की साक्षी मिश्रा को चयन से बाहर करने पर रोक लगा दी है।

Aditya Mishra
Published on: 25 Oct 2019 4:34 PM GMT
टीजीटी टीचर के लिए आई ये बड़ी खबर, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 के टीजीटी संस्कृत में चयनित अध्यापिका बस्ती की साक्षी मिश्रा को चयन से बाहर करने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याची के अधिवक्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से इस मामले में जवाब भी मांगा है।

मामले के तथ्यों के अनुसार याची का 2013 में विज्ञापित टीजीटी संस्कृत में चयन हो गया था। उसे जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझरिया बस्ती में नियुक्ति भी मिली।

इस दौरान संदीप कुमार ने याचिका दाखिल कर टीजीटी के दो प्रश्नों को उत्तरों को चुनौती दी। बाद में बोर्ड ने माना कि दोनों प्रश्नों के उत्तर गलत थे।

इस पर कोर्ट ने संदीप का परिणाम संशोधित करने और कटऑफ मेरिट में आने पर उसे नियुक्ति देने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद चयन बोर्ड ने पूरा परिणाम ही संशोधित कर दिया। इसे चलते याची के अंक कटऑफ मेरिट से कम हो गए।

उधर, बोर्ड ने नया पैनल बनाया और याची के विद्यालय में उसी पद पर अन्य अभ्यर्थी का चयन कर लिया। कहा गया कि इसके पूर्व हुए टीजीटी संस्कृत के चयन में भी यही विसंगति थी।

तब हाईकोर्ट ने पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करने नहीं करने और संशोधित परिणाम से सफल होने वाले अभ्यथिर्यों को अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस पर कोर्ट ने याची को चयन से बाहर करने पर रोक लगा दी।

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Aditya Mishra

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