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HC: क्या PT टीचर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन सकता? मामला अब वृहद पीठ के अधीन

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By aman
Published on: 24 May 2017 8:12 PM IST
HC: क्या PT टीचर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन सकता? मामला अब वृहद पीठ के अधीन
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इलाहाबाद: क्या पीटी या प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले टीचर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल की योग्यता रखते हैं? बीपीएड, बीएड डिग्री समान योग्यता रखती है? पीजी डिग्री के साथ बीपीएड डिग्री धारक टीचर प्रिंसिपल नहीं बनाए जा सकते? केवल शिक्षण कार्य करने वाले टीचर ही प्रधानाचार्य बनाए जा सकते हैं? टीचरों की दो श्रेणी बनाकर विभेद किया जा सकता है? इन मुद्दों की सुनवाई वृहद पीठ करेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने न्यायिक निर्णयों में सर्वसम्मति ना होने के चलते प्रकरण वृहद पीठ को निर्णय के लिए भेजा है। मुख्य न्यायाधीश वृहद पीठ का गठन करेंगे।

बहस की गई कि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक अध्यापन अनुभव रखने वाला अध्यापक ही बन सकता है। पीटी टीचर कार्यवाहक प्रधानाचार्य नहीं बन सकता। इस तर्क से कोर्ट ने असहमति व्यक्त की और कहा, कि शारीरिक या प्रैक्टिस शिक्षा देने वाले शिक्षक भी शिक्षक हैं। अध्यापकों के बीच श्रेणी बनाकर भेद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बीपीएड व बीएड ट्रेनिंग समान डिग्री है, तो अध्यापकों में भेद नहीं किया जा सकता।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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