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जनहित याचिका: मेगा मार्ट्स में बिक रहे नकली अंडे, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दाखिल कर दावा किया गया है कि मेगा मार्ट्स में नकली अंडों की धड़ल्ले से बिक्री जारी है। ये अंडे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया है कि याची यदि उक्त शिकायत लेकर संबंधित प्राधिकारी के पास जाता है तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।
न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश साजिद खान की जनहित याचिका पर दिया।
याचिका में ये कहा गया
याचिका में दावा किया गया है कि कुछ मेगा मार्ट्स में नकली अंडे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं बल्कि ऐसा मिलावटी खाद्य पदार्थ जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। याची का दावा है कि उसने स्वयं ऐसे अंडे खरीदे हैं।
इंटरनेट से जुटाई सूचनाओं के आधार पर याचिका
कोर्ट ने पाया कि याचिका इंटरनेट से जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर दाखिल की गई है। याची ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स एक्ट के तहत निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत भी नहीं की है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि याची चाहे तो कुछ सैंपल बतौर साक्ष्य जमा कर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकता है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि याची की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी मामले की जांच करें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। कोर्ट ने उक्त निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।