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लोक सेवा आयोग ने एसटीएफ के सम्मन को दी चुनौती
यह आदेश न्यायमूर्ति केएन बाजपेयी एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसटीएफ ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत सम्मन जारी करके एलटी ग्रेड परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र व गोपनीय दस्तावेज मांगे हैं।
प्रयागराज: लोक सेवा आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके एलटी ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ द्वारा कागजात मांगे जाने के नोटिस को चुनौती दी है। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी हासिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति केएन बाजपेयी एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एसटीएफ ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत सम्मन जारी करके एलटी ग्रेड परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र व गोपनीय दस्तावेज मांगे हैं।
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आयोग ने यह कहते हुए उन दस्तावेजों को देने से इनकार कर दिया कि वे दस्तावेज बेहद गोपनीय हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आयोग उन्हें किसी को भी नहीं देता। उसके बाद से आयोग को इस बात की आशंका है कि एसटीएफ उसके या उसके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने या कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है।
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इसी कारण याचिका दाखिल कर एसटीएफ के सम्मन को निरस्त करने और तब तक आयोग व उसके अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी हासिल करने के लिए समय की मांग की तो कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख लगा दी।