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Chandauli Crime News: लाल खून के काले कारनामे, रक्त तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे
रक्तदान का नाजायज फायदा उठाकर लाल खून के काले धंधे जोरों पर किए जा रहे हैं।
Chandauli Crime News: मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए लोग अपना रक्तदान करते हैं, लेकिन इस दान का नाजायज फायदा उठाकर लाल खून के काले धंधे जोरों पर किए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में ऊंचे दामों में खून बेचकर काली कमाई करने का धंधा किया जा रहा है। सदर कोतवाली पुलिस ने इस धंधे का पर्दाफाश करते हुए खून के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन ब्लड बैग (रक्त भरे) व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सदर क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चंदौली अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में बबुरी मोड़ कस्बा चंदौली से एक आरोपी को तीन ब्लड बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से मोटर साइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति भाग निकला। गिरफ्तार आरोपी से ब्लड बैग के संबंध में ब्लड डिमांड लेटर व अन्य प्रपत्र की मांग की गई तो दिखाने में आनाकानी करने लगा।
बरामद ब्लड के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब मैं लहुराबीर वाराणसी में काम करने वाले आनंद सिंह से 2000 रुपये में ब्लड लिया हूं। इसमें एक यूनिट ब्लड को लक्ष्मी नर्सिंग होम मोहनिया बिहार और दो यूनिट ब्लड को भोला दिलदारनगर गाजीपुर में 3000 से 4000 रुपये में बेचते हैं। नर्सिंग होम वाले मरीजों को 8000से 10000 रुपए में यह ब्लड चढ़ाया जाता हैं।
ज्ञात हो कि इसके पहले भी लाल खून के काला धंधा करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चंदौली के कई प्रतिष्ठानों पर ऐसे मामलों में लिप्त लोगों पर जमकर छापेमारी भी हुई थी और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अब लाल खून के काले कारनामे करने वाले लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया है।
इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने बताया कि पंकज तिवारी पुत्र वृषकेतु तिवारी निवासी ग्राम हथियानी थाना व जिला चंदौली को तीन ब्लड बैग के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक मोटर साइकिल नंबर यूपी 67N3321 बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 168/21 धारा 274/275/420 भारतीय दंड विधान 18(A)(1)27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, मनोज पांडेय, कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल अनिल यादव शामिल रहे।