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GDA: गोरखपुर विकास प्राधिकरण पर मंदी की मार, घटाना पड़ा ब्याज

अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी।

Purnima Srivastava
Report Purnima SrivastavaPublished By Ashiki
Published on: 22 July 2021 10:53 PM IST
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गोरखपुर विकास प्राधिकरण 

गोरखपुर: अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी। प्राधिकरण ने अपनी आवासीय संपत्ति की किस्तों पर लगने वाली ब्याज दर को घटाकर नौ फीसदी और व्यावसायिक संपत्ति की किस्तों की ब्याज दर घटाकर 11 फीसदी कर दिया है। पहले यह ब्याज दर आवासीय संपत्ति की किस्तों पर 11 व 15 फीसदी जबकि व्यावसायिक संपत्ति की किस्तों पर 18 फीसदी थी। जीडीए बोर्ड के निर्णय के बाद इन दरों को लागू कर दिया गया है। यह नई दर दो साल तक के लिए लागू रहेगी।

रियल इस्टेट में व्याप्त मंदी और कोरोना काल को देखते हुए प्राधिकरण ने महसूस किया कि संपत्तियों की किस्तों पर पूर्व में लगने वाले ब्याज दर अधिक है। इस मामले को हाल ही में संपन्न हुए जीडीए बोर्ड बैठक में भी रखा गया था। बोर्ड ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नए दर लगाा करने पर सहमति जताई थी। जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की किश्तों पर लगने वाले ब्याज की नई दरें सात जुलाई से अगले दो साल तक के लिए लागू कर दी गई है। अब यदि किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण की संपत्ति आवंटित होती है कि उसके किश्तों पर लगने वाला ब्याज आवासीय संपत्ति होने की दशा में नौ फीसदी और व्यावसायिक होने की दशा में 11 फीसदी ही लगेगी।

कोरोना ने जीडीए को दिया 3 लाख का झटका

रामगढ़ताल स्थित नया सवेरा से बोटिंग व रेस्त्रां संचालित करने वालों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने कोरोना काल तक का उनका किराया माफ कर दिया है। इन संचालकों ने प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि कोरोना कॉल तक लॉकडाउन की वजह से बोटिंग और रेस्त्रां बंद थे। ऐसे में उतने समय तक के लिए कमाई ठप होने की वजह से उक्त समयावधि तक का उनका किराया माफ कर दिया जाए। यह मामला भी जीडीए बोर्ड में रखा गया था जिसपर तय हुआ था कि फाइनेंस अफसर आकलन कर लें कि कितना किराया माफ करना है। अब प्राधिकरण ने इसे माफ कर दिया है। जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि स्की बोट और स्पीड बोट संचालकों का 60-60 हजार जबकि नया सवेरा के पास पंप हाउस स्थित रेस्त्रां संचालक का 1.75 लाख रुपये का किराया माफ किया गया है।

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