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Gorakhpur News: औद्योगिक जरूरतों के लिए हवा में अधिक स्पेस खरीद सकेंगे उद्यमी, यह है नई व्यवस्था
औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और गोदामों के लिए खरीदे गए भू-खंड़ों पर निर्माण के लिए उद्यमी हवा में अधिक एरिया खरीद सकेंगे।
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और गोदामों के लिए खरीदे गए भू-खंड़ों पर निर्माण के लिए उद्यमी हवा में अधिक एरिया खरीद सकेंगे। इससे कम जमीन खरीद कर उद्यमी अधिक एरिया में निर्माण करा सकेंगे। यह व्यवस्था यूपी के जिलो में यूपीसीडा द्वारा आवंटित भू-खंड़ों पर लागू होगी। इस व्यवस्था से गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर नगर और देवरिया में उद्यमी 66 फीसदी अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीद सकेंगे। प्राधिकरण ने जमीन की किल्लत और भू-खंड़ों की कीमतों में इजाफा को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
प्राधिकरण के संचालक मंडल की बीते 22 जून को आयोजित 38वीं बैठक में लिए गए निर्णय के तहत नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 7 अप्रैल, 2021 से ही प्रभावी माना जाएगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी के कार्यालय आदेश के अनुसार ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। पहले औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और गोदाम के लिए 18 मीटर की चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर अधिकतम क्रय योग्य एफएआर 1.5 था। नई व्यवस्था के तहत औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और गोदाम के लिए एफएआर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2.5 तक कर दिया गया है।
इसी तरह 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित औद्योगिक, वेयरहाउसिंग और गोदाम के भूखंडों का अधिकतम क्रय योग्य एफएआर पहले 2.0 था, जिसे बढ़ाकर अब अधिकतम 2.5 तक कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक केएम श्रीवास्तव ने बताया कि यूपीसीडा द्वारा क्रय योग्य एफएआर बढ़ाये जाने से उद्यमियों को अपने वर्तमान भूखण्ड पर ही अपने कार्यों के विस्तार हेतु अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो जाएगी। जमीन की अनुपलब्धता तथा बढ़ी हुई भूमि की कीमतों के दृष्टिगत उद्यमियों को यूपीसीडा द्वारा लिए गए इस निर्णय से राहत मिलेगी। इस एफएआर से ऐसे उद्योग जिनको अपने क्रियोओं के संचालन हेतु अधिक निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। फार्मा, बायोटेक उद्योग तथा अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों को कम कीमत पर अपने उद्योग चलाने में सहायता मिलेगी।
क्या है फ्लोर एरिया रेशियो
फ्लोर एरिया रेशियो किसी भी प्लॉट में कवर होने वाला एरिया है। प्लॉट एरिया गुणा एफएआर के फार्मूले से कुल कवर एरिया की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए सौ वर्ग फीट के किसी प्लॉट में अधिकतम कवर एरिया 75 फीसदी और अनुमन्य एफएआर 1.80 है। ऐसे में उस प्लॉट में अधिकतम 100 गुणा 1.8 यानी 180 वर्ग फीट ही निर्माण किया जा सकता है। एफएआर की गणना सड़क की चौड़ाई, प्लॉट साइज और लैंड यूज के आधार पर होती है।