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Gorakhpur News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो आज से देना होगा कामर्शियल वाहनों को 5000 रुपये जुर्माना, ये काम भी नहीं होंगे

Gorakhpur News: कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अवधि समाप्त हो गई है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले लोगों को 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

Purnima Srivastava
Report Purnima SrivastavaPublished By Chitra Singh
Published on: 1 Oct 2021 4:30 AM GMT (Updated on: 1 Oct 2021 4:30 AM GMT)
Gorakhpur News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो आज से देना होगा कामर्शियल वाहनों को 5000 रुपये जुर्माना, ये काम भी नहीं होंगे
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Gorakhpur News: परिवहन विभाग द्वारा कमर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 30 सितम्बर को समाप्त हो गई। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वालों को पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। गोरखपुर में अभी भी 40 हजार से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इतना ही नहीं जिन्होंने 15 से 30 सितम्बर के बीच आवेदन कर फीस जमा कर दिया है, उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिली है। ऐसे में इनके वाहन स्वामियों पर 5000 रुपये जुर्माने की तलवार लटक रही है।

गोरखपुर आरटीओ कार्याल में 11 लाख से अधिक निजी और कामर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 2.11 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी है। जिले में लगभग 57959 कामर्शियल वाहनों में से 18000 पर ही नई नंबर प्लेट लग पाई है। ऐसे में 41 हजार से अधिक वाहन पहली अक्तूबर से 5000 जुर्माना के जद में हैं।

चालान के भय से तमाम लोगों ने पिछले महीने ही आवेदन किया है। नंबर प्लेट आवेदन के 15 से 20 दिन बाद आ रहा है। ट्रांसपोर्टर रविन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का आवेदन 29 सितम्बर को किया है। उनके नंबर प्लेट की होम डिलेवरी 12 अक्तूबर को होगी। वह कहते हैं कि जब सरकार ने 30 तक आवेदन का समय दिया है, और डिलेवरी 15 दिन बाद हो रही है तो इसमें ग्राहक की कहां गलती है? कम से कम आवेदन करने वालों की गाड़ियों का चालान नहीं होना चाहिए। बता दें कि 15 से 30 सितम्बर के बीच आवेदन करने वाले 3000 से अधिक वाहन स्वामियों की गाड़ियों का नंबर प्लेट अभी नहीं आ सका है।

ऐसे ऑर्डर करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

आरटीओ के अधिकारियों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया काफी सरल है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर आनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं। वहीं जिस कंपनी की गाड़ी है, उनके डीलरों के यहां भी आवेदन हो रहा है। ऑनलाइन सेंटर वाले भी आवेदन कर रहे हैं। कामर्शियल वाहनों के लिए 700 से लेकर 1200 रुपये तक का खर्च आ रहा है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर ये कार्य नहीं होंगे

पहली अक्तूबर से कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक रहेगी।

बता दें कि प्राइवेट वाहनों के लिए नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित है। जिले में 868452 निजी वाहन हैं। करीब दो लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लग चुकी है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

एआरटीओ श्यामलाल का कहना है कि एक अक्टूबर से कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है। पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना देना होगा। बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का पहली अक्टूबर से फिटनेस, टैक्स आदि के कार्य नहीं हो सकेंगे।

Chitra Singh

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