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यूपी से पंजाब-हरियाणा ले जा रहें हैं बारात तो पहले कराएं RT-PCR Test, ये है पूरी गाइडलाइन

Gorakhpur News in Hindi: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं निजी संचालकों के बसों के अंतर्राज्यीय परिवहन की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है।

Purnima Srivastava
Report Purnima SrivastavaPublished By Shivani
Published on: 26 Aug 2021 3:34 PM IST
यूपी से पंजाब-हरियाणा ले जा रहें हैं बारात तो पहले कराएं RT-PCR Test, ये है पूरी गाइडलाइन
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बस में बाराती (Photo Social media)

Gorakhpur News in Hindi: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग दूसरे प्रदेशों को बस बुकिंग के लिए अस्थाई परमिट को सशर्त मंजूरी दे दी है। अब दूसरे प्रदेशों के लिए बसों की बुकिंग हो सकेगी लेकिन बस मालिकों को गाइड लाइन का पालन करना होगा। लग्जरी निजी बस से दूसरे प्रदेश में बारात जाने से पहले लोगों को पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करना होगा। सिर्फ उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट से मुक्ति मिलेगी जो वैक्सीन को दोनों डोज ले चुके हैं। उन्हें भी टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

परिवहन आयुक्त ने दूसरे प्रदेशों को अस्थाई परमिट देने पर लगी रोक को सशर्त हटाते हुए प्रदेश के सभी आरएम को निर्देश जारी किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन आयुक्त ने बीते 7 मई को को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड समेत देश के किसी भी प्रदेश के लिए परिवहन निगम के साथ ही निजी संचालकों के अंतर्राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया था। विभाग ने इसे अब सशर्त मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में परिवहन आयुक्त ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। गोरखपुर परिक्षेत्र की आरटीओ अनीता सिंह का कहना है कि बस मालिकों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। अस्थाई परमिट सशर्त दी जानी है। ऐसे में बस मालिकों के साथ बुकिंग कराने वाले लोगों को भी गाइड लाइन का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।

वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को टेस्ट जरूरी नहीं

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं निजी संचालकों के बसों के अंतर्राज्यीय परिवहन की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है। अब अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु विशेष परमिट, बारात परमिट, अस्थायी परमिट सशर्त दी जाएगी। ट्रैवेल एजेंसियों या बस मालिक को बस में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का नाम देना होगा। इसके साथ ही बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को तीन दिन पहले का आरटीपीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसमें उन्हें छूट होगी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसका सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।

ट्रैवेल एजेंसी वालों ने किया निर्णय का स्वागत

ट्रैवेल एजेंसी चलाने वालों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। ट्रैवेल एजेंट बासुकी नाथ का कहना है कि मई महीने से जारी रोक से सैकड़ों बसें खड़ी हो गई थीं। अब ड्राइवर-परिचालकों को काम मिलेगा। बसों की किस्त जमा करने में भी आसानी होगी।



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