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Jaunpur News: यातायात नियमों का पालन न करने पर कानून में दन्ड का है प्रावधान, जितेन्द्र दूबे सीओ सिटी का बयान

Jaunpur News: जनपद जौनपुर में यातायात जागरुकता अभियान चलाया गया जिसमें बताया गया कि क्षेत्राधिकारी यातायात जितेन्द्र दूबे द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाइक व चारपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए।

Kapil Dev Maurya
Published on: 16 Nov 2021 7:33 PM IST
Jaunpur News: There is a provision of punishment in the law for not following the traffic rules- Jitendra Dubey CO City
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जौनपुर: यातायात नियमों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया 

Jaunpur News: अपर पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात (Traffic Rules) के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे यातायात जागरुकता अभियान (traffic awareness campaign) के तहत यातायात पुलिस एवं सम्भागीय परिवहन विभाग (transport Department) द्वारा आज राजा श्री कृष्ण दत्त इंटर कॉलेज (Raja Shri Krishna Dutt Inter College) में जन जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यशाला व रंगोली प्रतियोगिता आयोजित किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा रंगोली के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन व उसके संकेत /चिन्हों के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम में दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात जितेंद्र कुमार दुबे (Officer Traffic Jitendra Kumar Dubey) , कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह, यातायात प्रभारी निरीक्षक जी0डी0 शुक्ला, टी0एस0आई0 कन्हैया राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एसपी सिंह, प्रतिसार निरीक्षक संभागीय परिवहन कार्यालय से अशोक श्रीवास्तव व राजा श्री कृष्ण दत्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ प्रेमचंद, विद्यालय से डॉ अशोक तिवारी, डॉ विश्वनाथ यादव, डॉक्टर बृजेश कुमार सिंह, व समस्त अध्यापक गण तथा छात्र-छात्राएं मौजूद थे।


यातायात सुरक्षा व जन जागरूकता व यातायात के नियमों को बताया गया

कार्यक्रम के दौरान यातायात सुरक्षा व जन जागरूकता व यातायात के नियमों के पालन करने के लिए अपनी अपनी बातें रखी गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात जितेन्द्र दूबे द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाइक व चारपहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए ऐसा करते पाए जाने पर उन पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने व उनके पिता को 3 वर्ष के कारावास का भी कानून में प्रावधान है।


दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी

उन्होंने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) के कोई भी वाहन न चलाया जाए और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट (Helmate) लगाने व चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के नियम का भी पालन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन करने से यातायात में जीवन सुरक्षित रह सकता है। टीएसआई जी0डी0 शुक्ला ने कहा कि सभी को यातायात नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करने से जिन्दगी सुरक्षित रह सकती है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने घर और गांव के लोगों को भी यातायात सुरक्षा के नियमों की जानकारी देनी चाहिए । इस प्रतियोगिता में यातायात व संभागीय परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी गण उपस्थित रहे प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को क्षेत्राधिकारी यातायात व संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया।

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Shashi kant gautam

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