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UP Election 2022: धनंजय सिंह के नामांकन पर अजीत सिंह की विधवा पत्नी ने DM को लिखा पत्र, वायरल पत्र बना चर्चा का विषय
अजीत सिंह की विधवा रानू सिंह के नाम से वायरल पत्र में कहा गया है कि धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह के खिलाफ लखनऊ के थाना विभूति खण्ड में अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 15/21 से धारा 302, 307, 120बी, 34, 201, 212 में वान्छित है।
UP Election 2022: जनपद के 367 मल्हनी विधान सभा से जद यू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर अजीत हत्या काण्ड के बाबत मृतक अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह के नाम से जिलाधिकारी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र शोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें धनंजय सिंह के नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है कि सही तथ्यो की छिपा कर नामांकन किया गया है।
अजीत सिंह की विधवा रानू सिंह के नाम से वायरल पत्र में कहा गया है कि धनंजय सिंह पुत्र राजदेव सिंह के खिलाफ लखनऊ के थाना विभूति खण्ड में अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 15/21 से धारा 302, 307, 120बी, 34, 201, 212 में वान्छित है। इस मुकदमे में सीजेएम कोर्ट लखनऊ की अदालत से धनंजय सिंह के खिलाफ एनबीडब्लू जारी है।
यहां तक कि धारा 82 की कार्यवाई हो चुकी है। पत्र में धनंजय सिंह के उपर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित होने की बात भी कही गयी है ।यह भी कहा गया है कि लखनऊ स्पेशल जज सीबीआई (3) के यहां एन्ट्री सेपटरी जमानती वेल दाखिल किया गया है जिसमें 18 फरवरी 22 की तिथि निर्धारित है।
पत्र में प्रेयर किया गया है कि कानून के नियमों का पालन करते हुए धनंजय सिंह का नामांकन पत्र निरस्त किया जाये। अब जिला निर्वाचन अधिकारी इस पत्र को कितनी गम्भीरता से लेंगे यह तो उनके उपर निर्भर है लेकिन पत्र इस समय जनपद में चर्चा का बिषय बन गया है। विपक्षी कह रहे है पत्र पर जिम्मेदार अधिकारी को गम्भीरता पूर्वक विचार कर नामांकन निरस्त करना चाहिए तो धनंजय सिंह समर्थक पत्र को फर्जी बताने में जुटे है। जो भी हो सवाल यह है कि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पत्र आया है तो उस पर विचार होगा या पत्र रद्दी के टोकरी की शोभा बढ़ायेगा। ? इस वायरल पत्र के बाबत जानकारी हेतु मल्हनी के पीठासीन अधिकारी से सीयूजी नम्बर पर बात करने का प्रयास किया गया लेकिन फोन की घन्टी बजती रही उठा नहीं।