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Prayagraj News: पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस, दो मार्च को होगी सुनवाई
Prayagraj News: आदेश सेशन जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेशनाथ पांडे द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका पर दिया है ।
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बढ़ी खबर सामने आ रही है । सेशन न्यायालय (Court of Session) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के विरुद्ध दाखिल निगरानी याचिका (surveillance petition) पर नोटिस जारी (issue notice) करने का आदेश दे दिया है । अब मामले की सुनवाई दो मार्च को की जाएगी । यह आदेश सेशन जज नलिन कुमार श्रीवास्तव (Nalin Kumar Srivastava) ने अधिवक्ता राकेशनाथ पांडे द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका पर दिया है । मामला पीएम से जुड़ा होने के कारण यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है ।
ये था मामला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है । आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अधिवक्ता राकेशनाथ पांडेय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) में प्रार्थना पत्र पेशकर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी । अर्जी में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौसेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर प्रदर्शित किया जो धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है । इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए । 21 दिसंबर 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की । कोर्ट ने कहा कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है इस मामले की सुनवाई वही मजिस्ट्रेट कर सकता है जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो ।
पहले हो चुकी है अर्जी खारिज
बता दें कि इससे पहले मामले में 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी । सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है । इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो ।