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Magh Mela 2021-22: माघ मेला के लिए साधु-संतों व संस्थाओं को भूमि आवंटन 22 दिसम्बर से प्रस्तावित, देखें यहां पूरी लिस्ट
Magh Mela 2021-22: आगामी 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेला 2021-22 के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने साधु-संतों व संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए तारीखों का एलान कर दिया है।
Prayagraj News: संगम के तट पर देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला (religious fair) 14 जनवरी से शुरू हो रहा है । ऐसे में तैयारियां जोरों पर है । इसी क्रम में माघ मेला (Magh Mela) क्षेत्र में भूमि आवंटन (land allotment) की तिथियों का भी मेला अधिकारी शेषमणि पांडे (Fair Officer Sheshmani Pandey) ने ऐलान कर दिया है।
मेलाधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण (Prayagraj Fair Authority) शेषमणि पाण्डेय ने बताया है कि माघ मेला 2021-22 में साधु-संतो, संस्थाओं व अन्य को परम्परानुसार भूमि/सुविधाओं का आवंटन किया जाना है। माघ मेला 2021-22 (Magh Mela 2021-22) में दिनांक 22 एवं 23.12.2021 को दण्डी स्वामी नगर, दण्डी बाड़ा मार्ग में भूमि का आवंटन किया जायेगा।
भूमि का आवंटन
इसी प्रकार 24 व 25.12.2021 को खाकचैक, 26 व 27.12.2021 को आचार्य स्वामी नगर (आचार्य बाड़ा), 31.12.2021 को संगम लोवर मार्ग, संगम अपर मार्ग एवं सरस्वती मार्ग, महावीर जी मार्ग, 01.01.2022 को अन्नपूर्णा मार्ग, 02.01.2022 को तुलसी मार्ग एवं जी0टी0 रोड, 03.01.2022 को त्रिवेणी मार्ग, 04.01.2022 को काली मार्ग, 05.01.2022 को सेक्टर 1 एवं 2, परेड, शास्त्री गाटा, कबीर नगर, समुद्रकूप मार्ग एवं इण्टर लाॅकिंग मार्ग से0-3, रामानुज मार्ग, अरैल एवं अन्य स्थानों की संस्थाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जायेगा।
भूमि आवंटन में पहचानयुक्त फोटो एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य
सुविधा पर्चियों की प्राप्ति हेतु पहचानयुक्त फोटो एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन सम्भव है। जिन संस्थाओं/प्रयागवालों द्वारा विगत वर्ष कुम्भ/महाकुम्भ/माघ मेला अथवा अन्य किसी वर्षों में टिन, टेंटेज, फर्नीचर की सुविधायें प्राप्त कर वापस नहीं की गयी है, उन्हें वर्तमान वर्ष में किसी भी प्रकार की भूमि एवं सुविधा देय नहीं होगी।
सम्पूर्ण अवधि (माघी पूर्णिमा) तक शिविर बनाये रखना अनिवार्य होगा
प्रत्येक शिविर धारक को मेले की सम्पूर्ण अवधि (माघी पूर्णिमा) तक शिविर बनाये रखना अनिवार्य होगा। मेला प्रशासन द्वारा कोविड-19 से सम्बंधी जारी नियमों/प्रावधानों का पालन प्रत्येक व्यक्ति/संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा। कोविड-19 के दृष्टिगत यदि कोई संस्था/व्यक्ति अपना शिविर इस वर्ष स्थापित नहीं करता है, तो भविष्य के आयोजित होने वाले मेलों में संस्था/व्यक्ति की भूमि/सुविधायें पूर्व के वर्षों की भांति यथावत रहेगी। सुविधा पर्ची, भूमि आवंटन के 02 दिन बाद निर्गत की जायेगी।
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