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Prayagraj News: महंत नरेंद्र गिरी मौत प्रकरण, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 25 नवंबर को सुनवाई
Prayagraj News: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
Prayagraj News : साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (All India Akhara Parishad) के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले (Mahant Narendra Giri Death Case) की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने आज सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लगभग दो महीने तक चली लंबी जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने शनिवार को प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2021 की तारीख नियत की है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद माना जा रहा है कि अब तीनों आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुछ दिनो पहले ही कोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।
बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मठ बाघम्बरी (Math Baghambari) गद्दी से जुड़े तमाम कर्मचारियों व मठ में रहने वाले साधु संतो के बयान दर्ज किया है। एफआईआर (FIR) की तहरीर देने वाले महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य अमर गिरी का भी सीबीआई ने बयान दर्ज किया है। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी घोषित बलबीर गिरी महाराज का बयान भी दर्ज किया है, साथ ही बलबीर गिरी (Balbir Giri) के नाम का वसीयतनामा तैयार करने वाले वकील का भी सीबीआई ने बयान दर्ज किया। इसके साथ ही मठ से जुड़े महंत नरेंद्र गिरी के कुछ करीबी डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और व्यवसायी के भी बयान दर्ज किए हैं।
महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किया है। तीनों आरोपियो के अलावा इनके करीबियों और रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। तीनों आरोपियों को सीबीआई ने सात दिनो तक अपनी कस्टडी में रखकर भी लंबी पूछताछ कर चुकी है, इसके अलावा आनंद गिरी को सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए हरिद्वार भी लेकर गई थी। हरिद्वार में आनंद गिरी के नवनिर्मित आश्रम की छानबीन के साथ उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन्स को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है।
पिछले दिनो सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट से आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी। जिसमे एक कथित आडियो की आवाज की जांच के लिए आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लेना जरूरी बताया गया था। कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग को मंजूरी दे दी थी। शुक्रवार को ही सीबीआई टीम ने विशेषज्ञों की टीम के साथ नैनी सेंट्रल जेल पहुंचकर आनंद गिरी का वॉइस सैंपल लिया था। वहीं शनिवार को महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फ़ाइल कर दी। आनंद गिरी के वकील विनीत विक्रम ने बताया की कोर्ट ने चार्जशीट की एक प्रति जेल के फॉलोवर के जरिए अभियुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है की महंत नरेंद्र गिरी की मौत 20 सितंबर को हुई थी। उनका शव प्रयागराज के मठ बाघम्बरी गद्दी में कमरे में मृत हालत में पाया गया था। उनके कमरे से एक आठ पन्ने का दोनों तरफ लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला था। जिसमे आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट के आधार पर ही प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संतो के दबाव के चलते बाद में सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सीबीआई लगभग दो महीने तक लंबी जांच पड़ताल के बाद आज तीनों के गुनाहों की फ़ाइल तैयार कर कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर दाखिल कर दिया है।
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