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Prayagraj News: बाहुबली उमाकान्त के बेटे रविकांत की दो आपराधिक मामलों में जमानत मंजूर

बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे रविकांत यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त दी जमानत

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Newstrack NetworkPublished By Raghvendra Prasad Mishra
Published on: 13 Oct 2021 9:34 PM IST
Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटोः सोशल मीडिया)

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बाहुबली उमाकांत यादव (Bahubali Umakant Yadav) के बेटे रविकांत यादव (ravikant Yadav) की दो आपराधिक केस में सशर्त जमानत मंजूर (jamanat manjur) कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी (Justice Rajiv Joshi) ने दिया है। याची के खिलाफ आजमगढ़ (Azamgarh) के फूलपुर व दीदारगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है। फूलपुर केस में पूराहादी अंबारी स्थित विश्व बैंक की मदद से बने गांधी आश्रम का ताला तोड कर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप है। दूसरे केस में दो आपराधिक केस के आधार पर बनी हिस्ट्री सीट के आधार पर गिरोहबंद कानून के तहत एफ आई आर दर्ज कराई गई है।याची 12 फरवरी 21से जेल में बंद हैं।

कोर्ट ने अभियोग की प्रकृति,साक्ष्य पर दंड की संभावना व सुधारात्मक पहलू सहित दाताराम केस में अनुच्छेद 21के जीवन की स्वतंत्रता पर विचार करने के बाद सशर्त जमानत मंजूर (jamanat manjur) कर ली है। कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, विचारण में सहयोग देने व अपराध में शामिल न होने की शर्त लगाई है।

बता दें कि प्रदेश में माफियाओं पर अगर सबसे ज्यादा कार्यवाही हुई है तो वह प्रयागराज (Prayagraj) ही है जहां पर 10 से अधिक माफियाओं या कहें कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना आशियाना बनाया हुआ था या फिर कब्जा कर कर रखा हुआ था। योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने इन माफियाओं के कब्जे न केवल सरकारी जमीनों को मुक्त कराया है। बल्कि उनके साम्राज्य और आतंक का भी नामोनिशान मिटा दिया है। इस बीच सीएम योगी (CM Yogi) ने 16 दिसम्बर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ((Allahabad High Court)) के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली करायी गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराये जायेंगे।

Raghvendra Prasad Mishra

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