×

रायबरेली जिला पंचायत मामला: मुख्य सचिव व डीएम से जवाब तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली जिला पंचायत के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नियत करके पूरी कार्यवाही कराने की मांग वाली एक याचिका पर मुख्य सचिव एवं जिला धिकारी रायबरेली को एक हप्ते में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

Anoop Ojha
Published on: 17 May 2019 3:01 PM GMT
रायबरेली जिला पंचायत मामला: मुख्य सचिव व डीएम से जवाब तलब
X

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली जिला पंचायत के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नियत करके पूरी कार्यवाही कराने की मांग वाली एक याचिका पर मुख्य सचिव एवं जिला धिकारी रायबरेली को एक हप्ते में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। केार्ट ने कहा कि यदि हलफनामा नहीं दायर किया जाता तो मुख्य सचिव व जिलाधिकारी केा व्यक्तिगत रूप से तलब करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट ने चेयरमैन अवधेश सिंह को भी नेाटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवायी 27 मई को होगी।

यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने राकेश कुमार व अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। याचिका पर वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा एवं जे0 एन0 माथुर का तर्क था कि कई बार के आदेशों के बावजूद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्यवाही नहंी की जा रही थी। अंततः कोर्ट के 11 अप्रैल 2019 के एक आदेश के बाद 14 मई को अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए तारीख तय की गयी ।

यह भी पढ़ें....रायबरेली: जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का मामला, 10 आरोपी गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर बरामद

याचियेां की अेार से आरोप लगाया गया कि चेयरमैन के भाई एम0एल0सी0 दिनेश सिंह व एम0एल0ए0 राकेश सिंह के जिला प्रशासन एवं पुलिस पर दबाव के चलते जिला पंचायत के सदस्येां केा 14 मई कोक रायबरेली जिला पंचायत सभागार नहीं पहुचंने दिया गया जिसके चलते केारम के अभाव में मीटिंग टाल दी गयी । याचियेां की ओर से सभी जिला पंचायत सदस्येां के लिए सुरक्षा की मांग की गयी।

यह भी पढ़ें....कांग्रेस ने रायबरेली की घटना पर संज्ञान लेने के लिए ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

याचिका के जवाब में राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एच0 पी0 श्रीवास्तव का कहना था कि डीएम व एसपी ने पहले ही सभी जिला सदस्येां केा सुरक्षा दे रखी है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सदस्येां के लिए अभी सुरक्षा प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने की आवश्वकता नहीं है। कोर्ट ने मामले को देखते हुए चेयरमैन अवधेश सिंह को नेाटिस जारी कर दी।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

Next Story