Raebareli: वकील की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी दरोगा पर दोष साबित, जिला जज कल सुनाएंगे फैसला

Raebareli: इलाहाबाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह दोषसिद्ध हो गए हैं। जिला जज अब्दुल शाहिद कल इस मामले पर सजा सुनाएंगे।

Narendra Singh
Published on: 22 Sep 2022 9:06 AM GMT
Raebareli News
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पुलिस के साथ आरोपी दरोगा। 

Raebareli: इलाहाबाद में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह दोषसिद्ध हो गए हैं। जिला जज अब्दुल शाहिद (District Judge Abdul Shahid) कल इस मामले पर सजा सुनाएंगे। 11 मार्च 2015 में इलाहाबाद में वकील नबी अहमद पुत्र शाहिद सिद्दीकी की हुई थी हत्या।

कहासुनी के दौरान दरोगा ने चला दी थी गोली

इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र (Shankargarh area) की नारीबारी चौकी में तैनात उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह (Sub Inspector Shailendra Singh) बुधवार को एक मामले में गवाही के लिए कचहरी पहुंचे थे। अदालत में जाते वक्त अधिवक्ता नबी अहमद (32) से उनकी किसी बात पर कहासुनी होने लगी। वकीलों का आरोप है कि कहासुनी के दौरान ही दारोगा शैलेंद्र सिंह ने गोली चला दी जो नबी अहमद के सीने में लगी। गोली चलते ही वहां मौजूद अन्य अधिवक्ता भड़क गए और शैलेंद्र की रिवाल्वर छीन कर फायरिंग करने लगे। एक गोली मम्फोर्डगंज चौकी में तैनात कांस्टेबल अजय नागर (25) के गले में जा लगी। इसके बाद माहौल और अराजक हो गया। अधिवक्ता पथराव करते हुए एसएसपी दफ्तर की तरफ बढ़े। पथराव में सैकड़ों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और राहगीरों को भी चोटें आई।

नवी अहमद की अस्पताल में हुई मौत

उधर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अधिवक्ताओं को खदेड़ लिया। इसके बाद तो दोनों तरफ से घंटों गुरिल्ला युद्ध चला जिसमें कई अधिवक्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए। इस अफरातफरी के बीच घायल अधिवक्ता नबी अहमद को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Deepak Kumar

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