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Raebareli News: ऑनर किलिंग के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Raebareli News: आरोपी पंकज की चचेरी बहन अंजू ने घर वालों की मर्जी के बगैर गैर बिरादरी के युवक के साथ शादी करने के बाद बाहर चली गई थी। लगभग 7 वर्षों बाद जब वह वापस आई तो उसके चचेरे भाई ने क्रिकेट खेलने वाले बैट से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी।

Narendra Singh
Published on: 5 Feb 2024 9:10 PM IST
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ऑनर किलिंग के दोषी को आजीवन कारावास की सजा: Video- Newstrack

Raebareli News: रायबरेली सत्र न्यायालय ने ऑनर किलिंग के दोषी को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के इछवापुर गांव का है जहां आरोपी पंकज की चचेरी बहन अंजू ने घर वालों की मर्जी के बगैर गैर बिरादरी के युवक के साथ शादी करने के बाद बाहर चली गई थी। लगभग 7 वर्षों बाद जब वह वापस आई तो उसके चचेरे भाई ने क्रिकेट खेलने वाले बैट से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में मृतक महिला अंजू वर्मा के पति ने सलोन कोतवाली में चचेरे भाई पंकज वर्मा को नामजद करते हुए तहरीर दी जिस पर कोतवाली पुलिस ने अपराध संख्या 159-19 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

ऑनर किलिंग का मामला

लंबे चले ट्रायल के बाद सोमवार को एफटीसी प्रथम अमित कुमार यादव ने ऑनर किलिंग के आरोपी पंकज वर्मा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने की।

दिनेश बहादुर सिंह शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन‘‘ के तहत मुकदमा अपराध स० 459-19 थाना सलोन के अपराध में अभियुक्त पंकज कुमार वर्मा को अपनी चचेरी बहन अंजू की हत्या के अपराध में दोषी पाए जाने पर न्यायालय एएसजेएफटीसीप्रथम रायबरेली अमित कुमार यादव ने आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।



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Shashi kant gautam

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