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Raebareli News: प्रेम जाल, शादी का वादा फिर अंतहीन दुष्कर्म, अब मिली दस साल की सजा

Raebareli News: शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म का सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी तो उसने कड़ा रुख अपना लिया।

Narendra Singh
Published on: 22 Oct 2024 7:15 PM IST
Raebareli News: प्रेम जाल, शादी का वादा फिर अंतहीन दुष्कर्म, अब मिली दस साल की सजा
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Raebareli News (Pic- Newstrack)

 

Raebareli News: जिला एवं सत्र न्यायालय में आज एक ऐसे अभियुक्त को सजा सुनाई गई है, जिसने अपना धर्म व नाम बदलकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले शादी का वादा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीठासीन अधिकारी विद्या शंकर पांडे ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी की थी।

10 साल बाद मिली आरोपी को सजा

सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में लालगंज की रहने वाली एक युवती बस से सफर कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने खुद को परिचित बताते हुए हिंदू बताया। उसने यह भी कहा कि वह डॉक्टर है। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां बीमार है। तब युवक ने कहा कि वह डॉक्टर है और उसकी मां का इलाज करेगा। इसका फायदा उठाकर युवक उसके घर आने-जाने लगा। एक दिन उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसने वीडियो भी बना ली थी। जिसके जरिए वह उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म का सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उसने जान से मारने की धमकी दी तो उसने कड़ा रुख अपना लिया। बाद में यह भी पता चला कि वह युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और उसका नाम आजम आलम है। वह गंदी गली, अलीपुर जिला रायबरेली का रहने वाला है। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने 20 जुलाई 2021 को संबंधित थाना क्षेत्र में तहरीर दी। जिस पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश ने आजम आलम को 10 साल की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



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Ragini Sinha

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