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Raebareli News: ऑनर किलिंग के अभियुक्तों को उम्र कैद,साठ साठ हजार का लगा जुर्माना।

Raebareli News: अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र अविनाश की हत्याकर लाश सलोन थाना क्षेत्र मे फेक दी गई तथा नब्बू की पुत्री का गला काटकर लाश थाना लालगज जिला प्रतापगढ़ मे फेक दी थी।

Narendra Singh
Published on: 28 Jan 2025 8:57 PM IST (Updated on: 28 Jan 2025 9:12 PM IST)
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Raebareli News ( Photo- Social Media )

Raebareli News: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए गए आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ टी सी प्रथम विद्या भूषण पाण्डेय ने आनर किलिग के हत्यारों को आजीवन कारावास एवं 60 -60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

झूठी शान की खातिर बेटी व उसके प्रेमी की हत्या करने वाले पिता व एक अन्य व्यक्ति को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दोनों लोगों को पहले भी प्रताप गढ़ सेशन कोर्ट ने युवती की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि दोनों को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस बार रायबरेली सेशन कोर्ट ने यह सजा युवक की हत्या करने के लिये सुनाई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि यह मामला सलोन थाने क्षेत्र में 9 सितंबर 2011 का है। जिसमे वादी जमुना प्रसाद यादव पुत्र स्व. राम दुलार यादव निवासी ग्राम गोंडे थाना कोतवाली सदर जिला प्रतापगढ़ ने सलोन कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जिसमे उसने बताया कि उसके पुत्र अविनाश चन्द्र यादव और गाँव में दर्जी का काम वाले नवाब अली उर्फ नब्बू की बेटी सब्बो को प्रेम प्रसंग था। दोनों घर से भाग गए थे। जिसके बाद नवाब अली दोनों को पकड़कर गांव ले आया । गाँव में पंचायत बैठी और पंचायत ने दोनों को साथ रहने का फैसला सुनाया। जिसके बाद युवती उसके बेटे के साथ कहीं चली गई। फिर उसे फोन आया कि उसके बेटे का शव सलोन थाना क्षेत्र में पड़ा है।

उसने मौके पर जाकर शिनाख्त की। उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की हत्या नवाब अली ने अपने साले सुग्गन पुत्र हबीब निवासी ग्राम घरोरा थाना लीलापुर लालगंज अझारा जिला प्रतापगढ़ व अन्य लोगों के साथ मिलकर की है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। आज 14 साल बाद सेशन कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफसीटी प्रथम विद्या भूषण पांडे ने नवाब अली उर्फ नब्बू और सुग्गन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि नब्बू ने बेटी की हत्या करके प्रतापगढ़ जिले में शव को फेंक दिया था। इस मामले में भी प्रतापगढ़ सेशन कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2020 में दोनों लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट से जमानत पाकर दोनों बाहर थे।



Shalini singh

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