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राजू पाल हत्याकांड, लखनऊ CBI कोर्ट ने 7 आरोपियों को सुनायी उम्रकैद की सजा , जानें सभी के नाम
Raju Pal Murder: लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है।
Raju Pal Murder: बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आज यानि शुक्रवार (29 मार्च) को सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ ही देर बाद कोर्ट ने सातों आरोपियों को उम्रैकद की सुनायी है। पुलिस हिरासत (Police Custody) में मारे गए अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और अशरफ अहमद (Ashraf Ahmed) भी इस मामले में नामजद थे। अभी जिंदा बचे सभी 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को उम्रकैद की सजा सुनायी गई है।
2005 में हुई थी राजूपाल की हत्या
बता दें कि 25 जनवरी 2005 को पूर्व बसपा विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में जमकर बवाल हुआ था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत नौ लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अप्रैल 2005 में 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद विवेचना सीआईडी की अपराध शाखा को सौंप दी गई। 2008 में बसपा शासन में अग्रिम विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक एनएस परिहार ने भी अब्दुल कवि को वांटेड किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
इस हत्याकांड में फरार आरोपियों ने सेटिंग करके अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन कवि ने सरेंडर नहीं किया। कौशांबी सराय अकिल निवासी अब्दुल कवि पुलिस के लिए छलावा ही बना रहा। पुलिस और एसटीएफ उस तक नहीं पहुंच पाई। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजूपाल हत्याकांड की जांच की। सीबीआई ने 17 आरोपियों में केवल 10 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें अतीक और अशरफ समेत अब्दुल कवि आरोपित हुए।