पूर्व राज्यसभा सांसद व उनकी पत्नी की दहेज हत्या में जमानत मंजूर

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By aman
Published on: 18 Feb 2018 5:28 AM GMT
पूर्व राज्यसभा सांसद व उनकी पत्नी की दहेज हत्या में जमानत मंजूर
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पूर्व राज्यसभा सांसद व उनकी पत्नी की दहेज हत्या में जमानत मंजूर

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप व उनकी पत्नी देवेंद्री कश्यप की दहेज हत्या मामले में जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी ने पूर्व सांसद व उनकी की अपील में दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व सरकारी वकील को सुनकर दिया।

पूर्व सांसद व उनकी पत्नी ने गाजियाबाद सेशन कोर्ट से मिली आईपीसी की धारा- 306 के तहत सजा के आदेश के खिलाफ यहां अपील दाखिल की थी। एडवोकेट अनूप त्रिवेदी ने बहस में कहा कि पूर्व सांसद व उनकी पत्नी के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्हें मात्र संभावना के आधार पर सजा सुनाई गई है। साथ ही सेशन कोर्ट में किसी भी गवाह ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। यह भी कहा, कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।

क्या था मामला?

पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप व उनकी पत्नी के खिलाफ बहू की दहेज प्रताड़ना व हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सेशन कोर्ट ने ट्रायल के बाद उन्हें दहेज प्रताड़ना व हत्या के आरोप से बरी कर दिया लेकिन आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने उनकी अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए जुर्माने की आधी रकम अधीनस्थ अदालत में जमा करने की शर्त पर सजा को स्थगित कर दिया।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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