रामजन्म-भूमि नाबालिग: हिन्दू पक्ष के वकील ने दिया बयान, आज हुई सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले पर 21 अगस्त को सुनवाई का नौवां दिन है। इस सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'राम लला विराजमान' के वकील सी.एस वैद्यनाथन की दलीलें सुननी शुरू की थी। 

Vidushi Mishra
Published on: 21 Aug 2019 7:52 AM GMT
रामजन्म-भूमि नाबालिग: हिन्दू पक्ष के वकील ने दिया बयान, आज हुई सुनवाई
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रामजन्म भूमि नाबालिग: हिन्दू पक्ष के वकील ने दिया बयान, आज हुई सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले पर 21 अगस्त को सुनवाई का नौवां दिन है। इस सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'राम लला विराजमान' के वकील सी.एस वैद्यनाथन की दलीलें सुननी शुरू की थी।

रामलला को बताया नाबालिग

वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अवैध ढाचे से मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता है। मंदिर हमेशा मंदिर ही रहता है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान जहां मगरमच्छ और कछुए की दलील दी गई थी वहीं, आज एक और दिलचस्प दलील दी गई जिसमें रामलला को नाबालिग बताया गया।

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वकील सी.एस. वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित भूमि पर मंदिर रहा हो या न हो, लोगों की आस्था होना काफी है यह साबित करने के लिए कि वही रामजन्म स्थान है। इस मामले में कभी भी कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं हुआ है, हिन्दुओं ने हमेशा इस स्थान पर पूजा करने की अपनी इच्छा प्रकट की है।

जमीन केवल भगवान की...

स्वामित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता, जमीन केवल भगवान की है। वह भगवान राम का जन्मस्थान है, इसलिए किसी के वहां मस्जिद बना कर उसपर कब्जे का दावा करने का सवाल नही उठता। किसी मूर्ति या मंदिर को नहीं तोड़ा जा सकता, अगर मंदिर न भी हो तो भी इस स्थान की पवित्रता बनी रहेगी।

रामलला के वकील वैद्यनाथन ने आगे कहा कि अगर जन्मस्थान देवता है, अगर संपत्ति खुद में एक देवता है तो भूमि के मालिकाना हक का दावा कोई नहीं कर सकता। कोई भी बाबरी मस्जिद के आधार पर उक्त संपत्ति पर अपने कब्जे का दावा नहीं कर सकता।

आस्था है बड़ा सवाल

अगर वहां पर कोई मंदिर नहीं था, कोई देवता नहीं है तो भी लोगों की जन्मभूमि के प्रति आस्था काफी है। वहां पर मूर्ति रखना उस स्थान को पवित्रता प्रदान करता है। अयोध्या के भगवान रामलला नाबालिग हैं। नाबालिग की संपत्ति को न तो बेचा जा सकता है और न ही छीना जा सकता है।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं। पूरा विवाद 2.77 एकड़ की जमीन को लेकर है।

8वें दिन की सुनवाई

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई के आठवें दिन 'राम लला' की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से कहा था कि 2.77 एकड़ के विवादित स्थल पर विशाल 'गैर इस्लामिक' ढांचा था, जो अनंतकाल से भगवान राम की जन्मस्थली के तौर पर हिंदुओं के लिये पूजनीय है।

आगे कहा गया कि मौके से 12वीं शताब्दी के शिलापट्ट और शिलालेख मिले हैं, उनके मुताबिक वहां विष्णु का विशाल मंदिर था। मस्जिद बनाए जाने के बाद भी हिंदू वहां पूजा करते थे। राम लला के वकील ने मुस्लिम गवाहों के बयानों को भी अपनी दलील का आधार बनाया।

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उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का है, उस तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या का महत्व है। राम लला के वकील ने यह भी कहा था कि अयोध्या में मौजूद शिला पट्ट पर मगरमच्छ, कछुए की तस्वीरों का जिक्र है, जिनसे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था।

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