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Abdullah Azam News: अब्दुल्ला आजम सजायाफ्ता, वोट देने का अधिकार छीना जाए, आकाश सक्सेना ने की EC से मांग
Abdullah Azam News: रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सपा नेता अब्दुल्ला आजम के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। उनका वोट देने का अधिकार खत्म करने की मांग की है।
Abdullah Azam News: उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आज़म खान (Abdullah Azam Khan) का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की है। आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजे पत्र में कहा है, कि मो. अब्दुल्ला आजम को एक मामले में दो वर्ष कारावास और 2 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसलिए उनके मताधिकार को ख़त्म किया जाए।
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने हेत स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को अदालत से 3 वर्ष के सजा और जुर्माने की सजा सुनाये जाने के बाद भी ऐसी ही मांग की थी। दोष सिद्ध होने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे।
आकाश ने बताया धारा-16 में क्या है
आकाश सक्सेना के अनुसार, चूंकि, 'अब्दुल्ला आजम सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में अब्दुल्ला आज़म का नाम मतदाता सूची से काटा जाए। ताकि, नियमों और कानून का पालन हो सके।'
आकाश सक्सेना ने किया आज़म का 'किला' धवस्त
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना (Shiv Bahadur Saxena) के बेटे आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया कराया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री केस में उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। कहा जा रहा है आकाश सक्सेना ने सपा के कद्दावर नेता आज़म खान के खिलाफ जिस तरह मोर्चा संभाला और उनका 'किला' कहे जाने वाले रामपुर में बढ़त हासिल की वो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए।
आजम खान का वोटर लिस्ट से कट चुका है नाम
आकाश सक्सेना की मांग पर विचार करते हुए रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आदेश दिए थे। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि आवेदक की ओर से उपलब्ध कराई कोर्ट के आदेश की कॉपी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्ययन के बाद आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे उपयुक्त है।