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Rampur News: आज़म खान के बेटे, बहन और सपा विधायक को अदालत से सम्मन जारी, 4 मार्च को होगी सुनवाई
Rampur News: रामपुर की चमरव्वा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान को भी अदालत से सम्मन जारी हुआ हैं।
Rampur News: अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की विधायकी रद्द हो चुकी है। अब रामपुर की चमरव्वा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान को भी अदालत से सम्मन जारी हुआ हैं। मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें आजम खान के दूसरे बेटे अदीब आजम खान उनकी बहन और आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान को अदालती कार्रवाई में पिछले काफी समय से पेश न होने के चलते यह समन जारी किया गया है। 4 मार्च को इस मामले में अदालत में सुनवाई होना है। चर्चा है कि अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के बाद सपा के तीसरे विधायक पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
इस विषय पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया मुकदमा अपराध संख्या 312/19 थाना अजीम नगर का है, जो शत्रु संपत्ति से संबंधित है। उसमें अभियुक्त ने फर्जी कागजात तैयार करके उसको लिया गया था, जिसमें संबंधित मुकदमा कायम हुआ था उस पत्रावली में 13 लोग मुलजिम है। 6 लोग आ रहे थे, जिनकी हाजिरी माफी भी की जा रही थी। बाकी लोग नहीं आ रहे थे उन पर मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में अलाहाबाद के द्वारा 1 साल के अंदर निस्तारित करने के लिए आदेश भी दिया जा चुका हैं। पत्रावली 312/19 कल 28 तारीख को तिथि नियत थी। न्यायालय द्वारा जो अभियुक्त नहीं आ रहे थे उनके विरूद्ध समन जारी किया गया है। तिथि 04/03/2023 नियत की गई है। जिनकी हाजिरी माफी नहीं आई थी उसमें नसीर अहमद खान, मुस्ताक सिद्दीकी, निखत अखलाक, अदीब आजम खान, जियाउर रहमान सिद्दीकी और सलीम कासिम का नाम शामिल है।
शत्रु संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में है या यूट्रस के अंदर है इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया उस पत्रावली में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी अभियुक्त विधिवत मानते हुए मुलजिम बनाया गया हैं, तो शत्रु संपत्ति भी वहीं पर ही है इसमें आरोपी आजम खान और अब्दुल्लाह आजम खान भी हैं।