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Rampur News: सपा नेता युसूफ मलिक ने कोर्ट में किया सरेंडर, कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा
Rampur News : किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपित सपा नेता युसूफ मलिक में कोर्ट में सरेंडर किया। बता दें युसूफ पर अपर नगर आयुक्त को धमकाने का भी मुकदमा दर्ज है।
Rampur News : जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के आलिया गंज निवासी एक किसान ने सपा (SP) नेता युसूफ मलिक (Yusuf Malik) पर 2019 में धमकाने और जमीन पर कब्जा करने का एक मामला दर्ज कराया था। जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता युसूफ मलिक ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया।
सपा नेता युसूफ मलिक ने कहा
वहीं इस मामले पर सपा नेता युसूफ मलिक से हमने बात की तो उन्होंने बताया "धारा 307 का एक मामला था। आलिया गंज का मेरे एनबीडब्ल्यू के वारंट हो चुके थे। मुरादाबाद का भी एक झूठा फ़र्ज़ी मामला है। अधिकारियों को हड़काने का, मैंने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की उन अधिकारियों ने मुझसे बदतमीजी की थी, क्योंकि सरकार उनकी है सब कुछ उनका है चाहे जो कुछ भी वो लिखें झूठ लिखे तो सही झूठ को सच लिखे तो सही हमारी कभी तो ऊपर वाला सुनेगा।" सपा नेता युसूफ मलिक ने कहा- "मैं बेकसूर हूं, बेकसूर हूं, बेकसूर हूं। मैं ऊपर वाले पर सब फैसले छोड़ता हूं मेरे नसीब में जितना जेल काटना लिखा होगा मैं काट लूंगा।"
क्या कहना है यूसुफ के वकील का?
वहीं सपा नेता युसूफ मलिक के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि "मामला 2019 का है इसका क्राइम नंबर है 421/ 2019 यह किसानों से संबंधित जमीन के मामले थे। उसमें एक किसान की ओर से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी धमकाने की हालांकि ऐसा कोई मामला था नहीं वह फ़र्ज़ी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पहले से वह हाईकोर्ट की बेल पर थे इसमें चार्जशीट आ गई है इसलिए इसमें इन्होंने सरेंडर किया है।"
यूसुफ के वकील ने आगे कहा- "थाना अजीम नगर का मामला था मुरादाबाद का भी पिछले दिनों का एक मामला है, धारा-353 का जिसमें 25000 का इनाम घोषित किया था लेकिन गलत तरीके से इनाम घोषित किया गया है। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, धारा-353 के 2 साल की सजा के मामले होते हैं क्योंकि मामला पॉलिटिकल है जब कोई पॉलिटिकल मामला होता है वह हाईलाइट बहुत होता है।"