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Rampur : 'हेट स्पीच' मामले में आजम खान को बड़ा झटका, MP-MLA कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन किया खारिज

Azam Khan Hate Speech : सपा के वरिष्ठ नेता को हेट स्पीच केस में आज बड़ा झटका लगा। रामपुर जिला अदालत ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी।

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Written By aman
Published on: 10 Nov 2022 1:28 PM GMT (Updated on: 10 Nov 2022 1:29 PM GMT)
Azam Khan Case
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आजम खान  (Social Media) 

Azam Khan Hate Speech: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार (10 नवंबर) को हेट स्पीच मामले में सुनवाई के बाद सपा नेता की अपील खारिज कर दी। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हुई सुनवाई के क्रम में आजम खान का पक्ष रखने के लिए आज हाई कोर्ट के वकीलों की टीम लखनऊ से रामपुर पहुंची थी। लेकिन, अपने मुवक्किल को वो राहत नहीं दिला पाए।

समाजवादी पार्टी की तरफ से सेशन्स कोर्ट में रामपुर जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी, कि आजम खान वहां से राहत मिल जाएगी। मगर, ऐसा नहीं हुआ। इस कोर्ट ने भी सपा नेता को बड़ा झटका लगा। उनकी राहत वाली याचिका खारिज कर कर दी गई। इसका मतलब है कि, आज़म खान की सजा बरकरार रहेगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को इतनी राहत जरूर दी थी, कि रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई।

आकाश सक्सेना- 'ये सत्य की जीत है'

सपा नेता आजम खान के एमपी-एमएलए कोर्ट से स्टे एप्लीकेशन खारिज होने पर जहां समाजवादी पार्टी में मायूसी है, तो वहीं बीजेपी में खुशी देखी गई। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा, ये सत्य की जीत है।'

रामपुर उप चुनाव का रास्ता होगा साफ

शीर्ष अदालत ने रामपुर सत्र अदालत (Rampur Sessions Court) को आदेश दिया था, कि पहले वो आजम खान की अपील पर विचार करें। उसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर शुक्रवार (11 नवंबर) को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी थी। लेकिन, अब जब सेशन्स कोर्ट से भी सपा नेता को झटका लगा है, ऐसे में रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट बन सकती है।

क्या था मामला?

आजम खान से जुड़ा भड़काऊ भाषण का ये मामला, जिसमें उन्हें सजा हुई है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक तथा भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया। आज़म खान ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह के बारे में भड़काऊ बयान दिया था।

क्या कहा एसपीओ ने?

एसपीओ राकेश कुमार मौर्य ने newstrack.com से बात करते बताया कि, 27 अक्टूबर को एसीजेएम फर्स्ट विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके आधार पर 28 तारीख को विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। बुधवार को उन्होंने याचिका दाखिल की थी। उस अपील में इनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया गया। आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी गई। आज की बहस सुनने के बाद उनका स्टे नामंजूर कर दिया गया।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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