TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Rampur: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से झटका, जमानत अर्जी खारिज...जौहर यूनिवर्सिटी में दबाया था सरकारी मशीन

Azam khan News:  वकील सीमा राणा ने बताया, अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसमें कई सारे मुलजिम थे। इन्हीं में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान है। इसके अलावा अनवार और सालिम भी थे।

Azam Khan
Report Azam Khan
Published on: 12 Dec 2023 9:39 PM IST (Updated on: 12 Dec 2023 9:41 PM IST)
Azam khan News
X

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम (Social Media)

Azam khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल, रामपुर के एमपी-एमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से जमानत अर्जी लगाई गई थी। इस पर मंगलवार (12 दिसंबर) को बहस हुई। अदालत में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बता दें, यह मामला 2022 में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि, उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में प्रयोग की। वहीं, बाद में जमीन के अंदर दबा दी। जिनकी पुलिस द्वारा निशानदेही पर खोद कर बरामद किया गया था।

ये है मामला

सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया, कि '2022 में एक मामला दर्ज किया गया था। थाना कोतवाली में जौहर यूनिवर्सिटी में जो नगर पालिका की मशीन थी वह बरामद हुई थी उसके संबंध में अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों आरोपी थे। उनकी जमानत के लिए याचिका सेशन कोर्ट में लगाई गई थी। जिस पर आज न्यायालय का फैसला आया है। इन दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है।'

जौहर यूनिवर्सिटी से हुई थी मशीन बरामद

यह पूछे जाने पर कि, अर्जी खारिज करने का क्या ग्राउंड था? इस पर सरकारी वकील ने बताया, 'यह खारिज करने का कारण जौहर यूनिवर्सिटी से जो मशीन बरामद हुई थी वह जौहर कैंपस से रिकवर की गई। इसके अलावा जो नगर पालिका ने मशीनें इशू करवाई थी उसमें एक मशीन वह भी पाई गई थी। बहुत सारे ग्राउंड थे जिसको देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज की गई है। यह ईसी एक्ट एमपी-एमएलए जो कोर्ट है हमारे रामपुर की डॉक्टर विजय कुमार हैं। वहां का यह मैटर है। यह मैटर 2022 में दर्ज हुआ था। इन्होंने स्थाई बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल की थी। जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें यह कस्टडी पर थे।

आज़म-अब्दुल्ला ही मुख्य आरोपी

वकील सीमा राणा ने बताया, अब अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इसमें कई सारे मुलजिम थे। इन्हीं में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान है। इसके अलावा अनवार और सालिम भी थे। एक दो मुलजिम और भी थे, लेकिन मुख्य आरोपी आजम और अब्दुल्ला आजम खान ही हैं।



\
aman

aman

Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

Next Story