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आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा हुई रिहा, 24 मई को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
Azam khan Wife Tanzeem Fatima Released: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा को जमानत मिलने के बाद आज रामपुर जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में वह जेल में बंद थी।
Azam khan Wife Tanzim Khan Released: समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं। 24 मई को कोई हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने आज उन्हें रिहा कर दिया है। तंजीम के स्वागत में रामपुर जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। जैसे ही तंजीम बाहर आईं, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर जेल में बंद थी। 24 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी।
जेल से रिहा हुई तंजीम फातिमा
24 मई को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीते दिन यानी मंगलवार को ही उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो बाहर नहीं आ सकी थीं और उनके समर्थकों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा था।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 30 जुलाई 2019 को बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान, पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद आजम खान को सीतापुर जेल, उनके बेटे को हरदोई जेल और पत्नी तंजीम खां को रामपुर जेल में रखा गया था। मामले में तीनों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन जनवरी में उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आजम परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की और 24 मई 2024 को अदालत ने तीनों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।