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UP: एक और मामले में सपा नेता आजम खां दोषी करार, कुछ देर में कोर्ट सुनाएगी सजा
Hearing on Azam Khan: कोर्ट ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ साल 2019 में दर्ज एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया है।
Hearing on Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। उन्हें आज एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर के डूंगरपुर के बस्ती केस के एक मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां को दोषी करार दिया गया है। मामले में सजा कुछ देर बाद सुनाई जाएगी। बता दें, साल 2019 में सपा नेता आजम खां के खिलाफ रामपुर के डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में अलग-अलग 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
गौरतलब है कि इस केस में तीन मुकदमों में फैसला पहले ही आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता आजम खां बरी भी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वर्तमान में सपा नेता आजम खां सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। इसी मामले में आज यानी बुधवार को कोर्ट ने आजम खां व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया है। बता दें, सपा नेता आजम खां को धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B के तहत दोषी करार दिया गया है। वहीं ठेकेदार बरकत अली को धारा 392, 452, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है।
क्या है पूरा मामला?
13 अगस्त 2019 को डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे। अबरार हुसैन ने अपनी शिकायत में तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना, चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। मामले में सपा नेता आजम खां का नाम भी शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।