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दुराचार केस में 72 वर्षीय अभियुक्त की जमानत अर्जी हुई खारिज
लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज उमाशंकर शर्मा ने कक्षा चार की छात्रा से दुराचार के मामले में निरुद्ध अभियुक्त बाल गोविंद रस्तोगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 72 साल का अभियुक्त पुराना हैदरगंज इलाके में एक बोर्डिंग स्कूल का मैनेजर है। पीड़ित छात्रा पिछले तीन साल से इस स्कूल के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है।
सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह व धीरज सिंह के मुताबिक 17 अगस्त, 2017 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक एक जून, 2014 को उन्होंने अपनी बच्ची का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में कराया था। आरोप है कि स्कूल की प्रिसिंपल मैडम रात में पीड़िता को अभियुक्त के कमरे में भेज देती थी। जहां उसके साथ अभियुक्त गलत काम करता था। मना करने पर उसे गाली दिया जाता था और मारते पीटते भी थे। तीन अगस्त, 2017 को जब पीड़िता की बड़ी बहन रक्षा बंधन त्यौहार पर उसे लेने गई, तो देखा कि वह गंभीर रुप से बीमार है। फिर उसे बलरामपुर हास्पिटल व बाद में मेडिकल कालेज ले जाने की सलाह दी गई।
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त बीमारियों से ग्रसित एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति है। उसे सिर्फ बदनाम व परेशान करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा व फर्जी फंसाया गया है। वह 28 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है।