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लॉकडाउन: कालाबाजारी करने पर मुकदमा दर्ज, औषधि निरीक्षक ने दी कड़ी चेतावनी
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के किये पूरे देशभर में मास्क व सेनिटाइजर खरीदने की होड़ मची हुई है। लेकिन कुछ व्यापारी अभी भी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे
बागपत: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के किये पूरे देशभर में मास्क व सेनिटाइजर खरीदने की होड़ मची हुई है। इसी बीच कुछ लोग लॉकडाउन होने व मास्क की शॉर्टेज के चलते कालाबाजारी करने से पीछे नही हट रहे है। इसी बीच बागपत जिले में एक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
शिकायत मिलने पर हुई कार्यवाही
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भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत में मास्क व सेनिटाइजर बाजारों में बिक रहे हैं। जिसके चलते बागपत में भी औषधि निरीक्षक ने शिकायत मिलने पर एक मेडिकल स्टोर संचालक को लॉकडाउन की अवधि तक के लिए मेडिकल स्टोर बन्द करने का नोटिस देते हुए स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
बता दे कि बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्ष मेडिकल स्टोर की शिकायत मिल रही थी कि वह निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर मास्क बेच रहा है। शिकायत की जानकारी मिलते ही ड्रग इंस्पेक्टर बागपत वैभव बब्बर द्वारा त्वरित कारवाई की गई। और उन्होंने एसओ छपरौली के साथ मौके पर जाकर छापा मारा।
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आज वैभव बब्बर ने छपरौली के हर्ष मेडिकल स्टोर के संचालक प्रवीण कुमार के विरुद्ध छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिसपर आईपीसी की धारा 419/420 व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3/7 में एफआईआर दर्ज कराई है।
कालाबाजारी करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
वैभव बब्बर ने बागपत जनपद के तमाम मेडिकल स्टोर संचालको को कड़े निर्देश दिए है कि यदि किसी भी स्टोर संचालक की अधिक मूल्य पर मास्क या सेनेटाइजर बेचने की शिकायत मिलती है। तो उसके खिलाफ विधिक रूप से दंडात्मक कारवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही छपरौली पहुँचे ओषधि निरीक्षक बागपत ने सभी स्टोर संचालको को सोशल डिस्टनसिंग बनाये रखने व खुद भी मास्क, हैंड गल्वज पहनकर सेफ रहने की हिदायत दी है।
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उन्होंने कहा है कि जो जरूरत मंद है जिन्हें दवाओं की आवश्यकता है उनके लिए सम्भव हो सके तो घरों तक दवाई भेजी जाए घर पर ही होम डिलीवरी कराने को निर्देश दिये हैं। जिससे लोग घरों से बाहर न निकल सके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील को सफल बनाया जा सके।