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Good News: बिजली समस्या का नहीं हुआ समाधान तो मिलेगा मुआवजा, नियामक आयोग का फैसला

Good News: राज्य में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस रेगुलेशन 2019 लागू है। तभी बिजली उपभोक्ता को समस्या का समाधना नहीं होने पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में जनहित याचिका लगाई थी।

Viren Singh
Published on: 16 March 2023 5:25 PM IST
Good News: बिजली समस्या का नहीं हुआ समाधान तो मिलेगा मुआवजा, नियामक आयोग का फैसला
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Good News: मार्च 15, 2023 को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। इस बार के विश्व उपभोक्ता दिवस को ध्यान में रखते हुए नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता का बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल, अब से यूपी में अगर किसी बिजली उपभोक्ता की समस्या से जुड़ी शिकायत का समाधान ठीक समय पर नहीं हुआ तो बिजली विभाग को बिजली उपभोक्ता शिकायतकर्ता को मुआवजा देना पड़ेगा। इसको लेकर नियामक आयोग ने पावर कॉपोर्रेशन के अध्यक्ष एम देवराज को निर्देश दिया। आयोग के इस निर्देश की सूबे में काफी प्रशंसा हो रही है और लोगों को कहना है कि आयोग द्वारा उठाए के इस कदम से बिजली कर्मी और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी।

स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस रेगुलेशन 2019 लागू के बाद नहीं

मिल रहा मुआवजा

15 मार्च बुधवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह के निर्देश मिलने पर आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह ने पावर कॉपोर्रेशन को बिजली समस्या का समाधान न होने पर मुआवजा देने का निर्देश पत्र दिया। इस निर्देश पत्र पर कहा कि मुआवजा अधिकार नहीं लागू होने से बिजली उपभोक्ता अपने अधिकार से वंचित हैं। राज्य में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉरमेंस रेगुलेशन 2019 लागू है। तभी बिजली उपभोक्ता को समस्या का समाधना नहीं होने पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में जनहित याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग बिजली उपभोक्ता का मुआवजा देना उचित करार दिया। साथ आयोग ने पावर कॉपोर्रेशन को यह भी कहा कि व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो,ताकि बिजली उपभोक्ता आसानी से इसका लाभ ले सकें।

60 दिन अंदर होना चाहिए शिकायत का निवारण

मिली जानकारी के मुताबिक, अगर किसी बिजली उपभोक्ता की समस्या की शिकायक का निवारण 60 दिन के अंदर नहीं होता है तो वह मुआवजे का अधिकार है। इसके अलावा उपभोक्ता को एक साल में फिस्क चार्ज और डिमांड चार्ज पर 30 फीसदी तक ही मुआवजा मिलेगा। इस निर्णय पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग के इस आदेश में आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं का काफी राहत मिलेगी। जल्दी शिकायक दर्ज कराने के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा।

जानिए किस पर कितना मिलेगा मुआवजा

आईये जनाते हैं कि उपभोक्ता की समस्याएं और लेट होने पर मिलने वाले मुआवजा की राशि।

समस्याएं--- मुआवजा राशि

अंडरग्राउंड केबल ब्रेकडाउन---100 रुपये प्रतिदिन

मीटर रीडिंग के मामले पर----200 रुपये प्रतिदिन

नया कनेक्शन वितरण मेंस उपलब्धता पर---50 रुपये प्रतिदन

बिलिंग शिकाय, भार में कमी और आधिक्य---50 रुपये प्रतिदिन

ट्रांसफार्मर फेल गांव क्षेत्र पर ---150 रुपये प्रतिदिन

अस्थायी कनेक्शन का निर्गमन---100 रुपये प्रति दिन

कॉल सेंटर पर जवाब नहीं देने पर ---50 रुपये प्रतिदिन

नया कनेक्शन पर---250 रुपये प्रतिदिन

ओवरहेड लाइन और केबल ब्रेकडाउन पर---100 रुपये प्रतिदिन

Viren Singh

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