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सत्ता बदलते ही अमिताभ-नूतन ठाकुर को मिली राहत, पुलिस ने रेप केस को दिया झूठा करार
लखनऊ: सत्ता बदलते ही आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को बड़ी राहत मिल गई है। पूर्व सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कथित रूप से फोन पर धमकी दिए जाने के बाद उसी रात अमिताभ और उनकी पत्नी नूतन के खिलाफ रेप की प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।
लेकिन जांच के आठ माह बाद बाद पुलिस ने मामले को फर्जी पाया है। इस मामले में पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह फाइनल रिपोर्ट संबंधित अदालत में दो दिन के भीतर भेज दी जाएगी।
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सीबीआई को जांच सौंपने की की थी मांग
यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को हाईकोर्ट को दी। जिसके बाद जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने अमिताभ की याचिका निस्तारित कर दी। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने याचिका दायर कर मुलायम सिंह यादव के प्रभाव में जांच में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया था। उन्होंने मामले को सीबीआई सौंपने की मांग की थी।
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आरोपों में सच्चाई नहीं
कोर्ट ने गोमतीनगर सीओ से इस मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार (20 मार्च) को विवेचक सत्यसेन यादव का हलफनामा दायर कर कहा गया कि कथित पीड़िता के बयान, कॉल डिटेल्स सहित अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद विवेचना इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अमिताभ और नूतन के खिलाफ लिखाया गया मुकदमा झूठा था।
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गाजियाबाद की महिला ने कराया था केस दर्ज
बता दें, कि अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह के खिलाफ 11 जुलाई 2016 को फोन पर धमकी देने का केस दर्ज कराया था। उसी दिन गाजियाबाद निवासी एक महिला ने भी अमिताभ और उनकी पत्नी के खिलाफ रेप का केस लिखाया था।
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