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Sonbhadran News: धर्म परिवर्तन के मामले में नया मोड़, बगैर अनुमति लिए किया था ग्रामीणों का जमावड़ा, 3 पर एफआईआर
Sonbhadran News: कथित धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने इस मामले मेें दुद्धी चौकी इंचार्ज की तहरीर पर संस्था प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
Sonbhadran News: दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के बीड़र गांव में कार्यक्रम के बहाने कथित धर्म परिवर्तन मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। पुलिस ने इस मामले मेें दुद्धी चैकी इंचार्ज की तहरीर पर संस्था प्रबंधक सहित तीन के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों को निजी मुचलके पर पाबंद किया गया है। प्राथमिक जांच में मामला बगैर अनुमति बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जमावड़े का सामने आया है। उधर, विहिप के पदाधिकारियों की तरफ से दी गई तहरीर पर भी पुलिस कथित धर्म परिवर्तन और कथित बीफ मांस के प्रयोग के मामले को लेकर भी सच्चाई जांची जा रही है।
बताते चलें कि गत बुधवार को बीड़र गांव में कार्यक्रम की आड़ में कथित धर्म परिवर्तन के प्रयास की सूचना ने पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया था। तहसीलदार दुद्धी ब्रजेश वर्मा और कोतवाल श्रीकांत राय ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की थी और इसके संबंध में विहिप के प्रखंड अध्यक्ष संदीप गुप्ता और प्रखंड संयोजक सोनू जायसवाल की तरफ से दी गई तहरीर के क्रम में मौके से लोगों में वितरण के लिए रखी विभिन्न धार्मिक और प्रचार सामग्री से जुड़ी पुस्तकें-नोटबुक बरामद करने के साथ ही बीफ मांस के प्रयोग के आरोप पर, पकाए गए मांस की सैंपलिंग भी कराई थी। हालांकि अभी पुलिस धर्मपरिवर्तन और बीफ मांस वाले मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है लेकिन फिलहाल बगैर अनुमति ग्रामीणों के जमावड़े के आयोजन की पुष्टि के बाद मामले में दुद्धी चैकी इंचार्ज संजय सिंह की तहरीर पर कार्यक्रम आयोजक संस्था जेम्स हास्पीटल दयासागर के प्रबंधक एम जोसेफ निवासी इंद्रपुरी, डिहरी, बिहार, दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के बीड़र निवासी प्रवीण दास पुत्र राबर्ट दास और संतोष कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी केवाल थाना विंढमगंज के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वाराणसी में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, दो पर केस दर्ज
पिपरी थाना क्षेत्र में एक हिण्डाल्को कर्मी से वाराणसी में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण में पुलिस ने एक हिण्डाल्की कर्मी सहित दो के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित लल्लन प्रसाद का आरोप है कि उनके साथ कंपनी में काम करने वाले अशोक ने वाराणसी में सस्ता प्लाट दिलाने का झांसा देकर पिपरी निवासी राहुल यादव से मिलवाया और उसके जरिए 13.05 लाख की ठगी कर ली। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।