Lakhimpur Kheri Violence: आशीष मिश्रा को हुआ डेंगू, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती

जेलर पंकज सिंह (jailour pankaj singh) ने बताया कि आशीष मिश्र (Ashish Mishra blood Test) का ब्लड टेस्ट शुक्रवार को भेजा गया

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 24 Oct 2021 7:54 AM GMT
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Lakhimpur Kheri Voilance: आशीष मिश्रा को हुआ डेंगू, जिला अस्पताल में भर्ती (social media)

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा (lakhimpur Kheri Violence) मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्र ( Union Minister's son Ashish Mishra) की तबियत बिगड़ गई है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें डेंगू (Dengue) हो गया है, उनका इलाज कराने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 48 घंटे के लिए उन्हें रिमांड पर लिया था, जहां उनकी तबियत बिगड़ गई थी।

आशीष मिश्र की रिपोर्ट में डेंगू मिला

जेलर पंकज सिंह (jailour pankaj singh) ने बताया कि आशीष मिश्र (Ashish Mishra blood Test) का ब्लड टेस्ट शुक्रवार को भेजा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया डेंगू के लक्षण दिखे हैं। एक सैंपल रिपोर्ट जांच के लिए लखनऊ भेजी गई है। वहीं, यह बात भी सामने आ रही है कि आज आशीष मिश्र को जेल अस्पताल से जिला अस्पताल भेजा जा सकता है। बता दें कि आशीष मिश्र कि जांच टीम ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद आशीष को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाया गया था।

आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया

बता दें कि लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri Violence case) के तिकुनिया (Tikunia case today live news) में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें चार किसान, दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल है। इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मामले में पुलिस ने अबतक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आशीष मिश्र मोनू (Ashish Mishra) ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया

इससे पहले तिकुनिया कांड (Tikunia case) में सीजेएम अदालत (CJM Court) से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्र मोनू (Ashish Mishra) ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए पेश किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वह निर्दोष हैं, उन्हें फसाया गया है। जज मुकेश मिश्र (judge mukesh mishra) ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर की है।

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