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Rampur News: सपा नेता आजम खान को एक और झटका, जमानत याचिका खारिज

सपा के कद्दावर नेता आजम खान की जमानत याचिका खारिज करल दी गई। सपा नेता 2020 से सितापुर के जेल में बंद हैं।

Azam Khan
Report Azam KhanPublished By Deepak Raj
Published on: 4 Aug 2021 8:38 PM IST (Updated on: 4 Aug 2021 8:42 PM IST)
UP Election 2022: जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को SC ने दिया बड़ा झटका, बेल के लिए हाईकोर्ट जाने के दिए निर्देश
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आजम खान (फाइल फोटो-सोशल मीडिया)

Rampur News: सपा के नंबर दो के नेता रहे आजम खान आज सितापुर जेल में बंद हैं और कोर्ट में बेल के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। सपा नेता के उपर अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने के मामले दर्ज हैं। उनके साथ-साथ उनके पुत्र और पत्नी पर भी मामले दर्ज है। सपा नेता ने जौहर युनिवर्सिटी खोलने के लिए अवैध तरीके से जमीन को कब्जा किया है। योगी सरकार के आने के बाद इस पर कार्रवाई हुई और 2019 में आजम खान पर केस दर्ज किया गया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।


सत्र न्यायालय रामपुर


सपा सांसद आजम खान के शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। सपा सांसद आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति कब्जा करने के मामले में 2019 में थाना अजीम नगर में एक केस दर्ज किया गया था जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और उस पर बहस हुई। आजम खान और अब्दुल्लाह आजम 26 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद है। आजम खान की जमानत पर 30 जुलाई बहस हुई थी जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।


आज इस मामले में कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल आजम खान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड-कॉम्प्लिकेशन के चलते एडमिट है जहां उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में शत्रु संपत्ति मामले में आए इस फैसले ने आजम की मुश्किल है एक बार फिर बढ़ा दी हैं।

आजम खान के वकील ने जमानत खारिज होने की बात कही



आजम खान के वकील रामौतार सैनी


वही इस मामले पर हमने सरकारी वकील रामौतार सैनी से बात की तो उन्होंने बताया आजम खान का शत्रु संपत्ति 312/ 19 वाले मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज फरमा दी गई है। शत्रु संपत्ति वाला मामला था जो जौहर यूनिवर्सिटी में 13. 842 हेक्टेयर कि भूमि जौहर यूनिवर्सिटी ने घेर रखी है। इस मामले में आजम खान की बेल लगी हुई थी जिसमें, एमपी एमएलए कोर्ट में जज ने बहस सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में कई लोगों के नाम थे जिसमें आजम खान उनकी पत्नी ताज़ीन फातमा उनका बेटा अब्दुल्ला आजम खान सहित कई लोगों के नाम इस मामले में शामिल है।



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Deepak Raj

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