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आजम खान के खिलाफ मुकदमे में आज खत्म हो सकती है जिरह, कोर्ट हुआ सख्त
रामपुर से सपा सांसद आजम खान सत्ता परिवर्तन के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गए।
Rampur : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और रामपुर की नगर विधायक और आजम खान की पत्नी डॉ तंज़ीन फातमा के विरुद्ध रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में धारा 420 467 468 471 और 120 बी के अंतर्गत चल रहे मुकदमे में आज भी सरकारी वकील और बचाव पक्ष के बीच में जमकर जिरह हुई ।
यह बहस पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही है। अदालत ने दोनों पक्षों से अब इसे शीघ्र खत्म करने का आदेश देते हुए कल फिर इस मामले की तारीख तय की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल इस जिरह का अंत होगा और फिर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुकर न्यायाधीश बचाव पक्ष के मुकदमा खारिज कर दिए जाने की दरखास्त पर फैसला सुना देंगे।
वादी के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू
रामपुर से सपा सांसद आजम खान सत्ता परिवर्तन के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गए। वहीं उन पर भैंस चोरी किताब चोरी सरकारी चकरोड कब जाने ग्रामीणों की जमीन हथियाने से लेकर कई मामलों में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। जिसके बाद कानून के शिकंजे में फंसते चले गए। जिसका अंजाम यह हुआ कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा।
अब वह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में न्यायिक हिरासत में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वही रामपुर की कोर्ट में उनके विरुद्ध अधिकांश मुकदमा में चार्जशीट लगा दी गयी है। इन्हीं में से दो जन्म प्रमाण पत्र आदि से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वादी के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मुकदमे में 3 दिन से वादी के बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी है।
मुकदमा वादी आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक, 3 दिन से लगातार जो दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है उसमें बहस चल रही है और जिरह चल रही है। उसमें जो आजम खान का जो पक्ष है वह अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्य की जीत होगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। कल फिर बहस है बाकी आगे देखेंगे क्या होगा कल फिर 10:30 बजे जिरह होगी। अभी चल रही है उसमें जो भी एक दो आपत्ति थी जिसमे निर्णय आज ही हुआ।
सरकारी वकील राम अवतार सैनी के मुताबिक मोहम्मद आज़म खान उनके पुत्र अब्दुल्ला आज़म खान उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा के खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या- 4/19 धारा 420 466 468 471 120 बी अंतर्गत थाना गंज मैं दर्ज कराया गया था। आकाश सक्सेना द्वारा कराया गया था। उसमें 31 तारीख से लगातार बयान चल रहे हैं।
31 तारीख को मुकदमा वादी जो आकाश सक्सेना है। उनका बयान हुआ था। उस दिन के बाद से लगातार उनपर जिरह चल रही है। आज भी जिरह पूरी नहीं हो पाई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के लगातार 3 दिन हो गए, यह जिरह करते हुए और अभी भी जीरे पूरी नहीं हो पाई हैं।
अगली जिरह के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यह जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था जिसका मुकदमा 4/19 है पर इसमें धाराएं 420 467 468 471 120 बी। विपक्ष की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है।
कोविड 19 का पालन करते हुए जज साहब ने खुद कह दिया है सारे अधिवक्तागण से 2 मीटर की दूरी का पालन करें दूर-दूर रहे भीड़ भाड़ ना करें। कहां गया है कि जितनी जल्दी हो ये जिरह खत्म करे l आदेश दे दिया गया है कल तक अपनी जिरह पूरी करले।