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Rampur Crime News: आजम के बेट अब्दुल्लाह की जमानत मामले में वादी के बयान पूरे, जल्द हो सकते हैं रिहा
रामपुर के सांसद आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम के जमानत मामले में वादी के बयान कंप्लीट हो गए। बयान दर्ज हो चुके हैं अब अब्दुल्ला आज़म जमानत पर रिहा हो सकते हैं।
Rampur Crime News: सीतापुर जेल(Sitapur Jail) में सजा काट रहे रामपुर के सांसद आजम खान (Aazam Khan) के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) की जमानत मामले में वादी के बयान कंप्लीट हो गए हैं। आकाश कुमार सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक जो पासपोर्ट वाला मामला था अब्दुल्ला आज़म के विरुद उसमें जो बयान थे वो आज पूरे हो चुके हैं और अब तीनों जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट इन तीनों में जो मेरी गवाहियां थी वो पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने तीनों मामले में कंडीसनल बेल(Conditional Bell) दी थी उस बेल में यह कहा गया था मेरे बयान होने तक रिहा नहीं किया जाए उसी के तहत यह कार्यवाही हुई है और बयान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।
सरकारी वकील के मुताबिक अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया वादी आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ दो पासपोर्ट अलग-अलग जन्म तिथियों के होने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया है क्राइम नंबर 594/2019 इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आज़म खान को सशर्त जमानत मंजूर हुई थी।
तीन दिन तक चली जिरह आज समाप्त हो गई
उसमें कहा गया था कि वादी मुकदमा का बयान दर्ज होने के बाद ही वह जमानत पर रिहा हो पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश के अनुपालन में ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करते हुए इसमें विटनेस आकाश सक्सेना को तलब किया था प्रॉसीक्यूशन की ओर से हमने उन्हें एग्जामिन कराया। मुख्य परीक्षा में उनके बयान दर्ज कराए और बचाव पक्ष की ओर से उनसे ज़िरह की गई है जो लगभग तीन दिन तक चली और आज यह जिरह समाप्त हो गई है तो उनके बयान दर्ज हो चुके हैं अब अब्दुल्ला आज़म जमानत पर रिहा हो सकते हैं।
दो मुकदमे और
इससे अलग दो मुकदमे और हैं एक थाना गंज का है क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है और एक मुकदमा है क्राइम नंबर 980/2019 जो अब्दुल्ला आज़म खान के दो पैन कार्ड से संबंधित हैं उन दोनों में पहले ही उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। इसमें विवेचना अधिकारी द्वारा जितने गवाहों के बयान 161 सीआरपी में दर्ज कराए गए हैं अवेक्षा अनुरूप हम उन्हे कोर्ट के सामने पेश करेंगे और उनके बयान दर्ज कराएंगे।